दिल्ली मे शोर मचाने पर होगा 1 लाख का जुर्माना
लाउडस्पीकर, जेनरेटर सेट और पटाखों से ध्वनि प्रदूषण करने वालों की अब खैर नहीं है। ऐसे लोगों से निपटने के लिए अब 10 हजार से लेकर 1 लाख रुपये तक भारी-भरकम जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने शनिवार को राजधानी में ध्वनि नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माने को संशोधित किया है। अब लाउडस्पीकरों और सार्वजनिक सूचना प्रणाली के माध्यम से शोर करने पर 10,000 रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
आदेश के अनुसार, 1000 किलोवोल्ट-एम्पीयर (केवीए) से अधिक के डीजल जेनरेटर सेट के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और बिना पूर्व अनुमति के अधिक आवाज करने वाले निर्माण उपकरणों के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना होगा।
नए संशोधन के तहत ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले किसी भी माध्यम पर लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। साथ ही जेनरेटर सेटों के ध्वनि प्रदूषण के संबंध में कार्रवाई करने के भी आदेश दिए गए हैं।
इसके अलावा अब ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले प्लांट को भी जब्त कर लिया जाएगा। संशोधन के इस प्रस्ताव को एनजीटी ने भी स्वीकार कर लिया है।