पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिलेगा और सामान्य रूप से हो सकेगी पदोन्नति :  उत्तराखंड सरकार

उत्तराखंड की त्रिवेंद्र रावत सरकार ने अपने शासनकाल के तीन साल पूरा होने पर एक बड़ा फ़ैसला किया है. राज्य सरकार ने सरकारी सेवाओं में पदोन्नति पर रोक को ख़त्म कर दिया है. करीब तीन हफ़्ते से प्रदेश भर में जनरल-ओबीसी कर्मचारी इस मांग को लेकर हड़ताल कर रहे थे जो लगातार उग्र होती जा रही थी. इसका असर यह होगा कि अब पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिलेगा और सामान्य रूप से पदोन्नति हो सकेगी.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 7 फरवरी, 2020 को एक निर्णय दिया था जिसमें सरकारी सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण लागू करने के हाईकोर्ट के फ़ैसले को निरस्त कर दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लागू करने की मांग को लेकर उत्तराखंड के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे. आज त्रिवेंद्र रावत की सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण को खत्म करने का शासनादेश जारी कर दिया है.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker