निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले के दोषी पवन ने राष्ट्रपति के पास भेजी दया याचिका
निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले के दोषी पवन ने फांसी से बचने के लिए आखिरी विकल्प को अपना लिया है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा क्यूरेटिव पिटीशन खारिज होने के कुछ ही देर बाद दोषी पवन ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ramnath Kovind) के पास दया याचिका भेज दी. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निर्भया के दोषी के सभी कानूनी विकल्प समाप्त हो गए थे. इस बीच, पवन ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका की अर्जी भेज दी. दोषी पवन के वकील एपी सिंह ने बताया कि दोपहर 12 बजे मर्सी पिटीशन भेजी गई थी. बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया के चारों दोषियों को लेकर 3 मार्च के लिए डेथ वारंट जारी किया है.
निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले के दोषी पवन गुप्ता की क्यूरेटिव पिटीशन सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. दोषी पवन की याचिका की सुनवाई पांच जचों की पीठ ने की, जिसमें जस्टिस एन वी रमण, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस आर एफ नरीमन, जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस अशोक भूषण शामिल थे.
फांसी को उम्रकैद में बदलने का अनुरोध
बता दें कि पवन ने अपराध के समय खुद के नाबालिग होने का दावा करते हुए फांसी को उम्रकैद में बदलने का अनुरोध किया था. पवन ने वकील एपी सिंह के जरिए क्यूरेटिव याचिका दाखिल कर मामले में अपील और पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज करने का अनुरोध किया था.
डेथ वारंट हो चुका है जारी
दक्षिणी दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 को चलती बस में एक छात्रा से सामूहिक बलात्कार की घटना हुई थी और दोषियों ने बर्बरता करने के बाद उन्हें बस से फेंक दिया था. एक पखवाड़े के बाद उनकी मौत हो गई. इस केस में दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी हो चुका है.