मुंबई हमलों के गुनहगार तहव्वुर राणा ने प्रत्यर्पण रोकने के लिए लगाई तिकड़म, US चीफ जस्टिस के सामने याचिका दायर

26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर भारत को अपने प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की मांग की है।

अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर विचार कर सकता है। राणा ने इस महीने की शुरुआत में ये याचिका दायर की थी, जिसे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस ने खारिज कर दिया था।

‘भारत भेजने पर किया जाएगा प्रताड़ित’

तहव्वुर राणा ने भारत डिपोर्ट किए जाने से बचने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। राणा ने कोर्ट में याचिका दायर कर ये मांग की थी कि उसके प्रत्यर्पण पर इमरजेंसी स्टे लगा दिया जाए।

उसने अपनी याचिका में कहा था कि अगर उसे भारत भेजा जाता है तो उसे प्रताड़ित किया जाएगा और वो वहां ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगा। हालांकि, उसकी ये याचिका खारिज कर दी गई थी।

राणा ने भारत पर लगाए थे आरोप

मुंबई हमले का आरोपी तहव्वुर राणा ने अपनी याचिका में भारत पर कई आरोप लगाए थे। उसने ह्यूमन राइट्स वॉच 2023 की रिपोर्ट का हवाला देकर कहा था कि भारत की बीजेपी सरकार धार्मिक अल्पसंख्यकों विशेष रूप से मुस्लिमों के साथ भेदभाव करती है। इसलिए अगर उसे भारत को सौंपा गया तो पाकिस्तानी मूल का मुस्लिम होने की वजह से उस प्रताड़ित किया जाएगा।

ट्रंप ने किया था भारत को प्रत्यर्पण का ऐलान

इसी साल फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका का दौरा किया था। उस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुंबई हमले का आरोपी तहव्वुर राणा को भारत को सौंपने का एलान किया था। ट्रंप ने कहा था, “हमने तहव्वुर राणा को भारत को प्रत्यर्पित करने की मंजूरी दे दी है। अब उसे भारत में कानून के ट्रायल का सामना करना होगा।”

ट्रंप प्रशासन ने राणा को भारत को प्रत्यर्पित करन का फैसला तब सुनाया था, जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राणा की याचिका को खारिज कर दिया था। हालांकि, बाद में मुंबई हमले के आरोपी ने एक और याचिका दायर कर दी है।

NIA ने 2011 में दायर की थी चार्जशीट

मुंबई में हुए आतंकी हमले को लेकर साल 2011 में एनआईए ने राणा समेत 9 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। इस चार्जशीट में 26/11 हमले की साजिश रचने और उन्हें अंजाम देने में आरोपी बनाया गया था।

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