RBI ने बैंकों को ग्राहकों को कॉल करने के लिए नंबर सीरीज का उपयोग करने का दिया निर्देश
आरबीआइ ने बैंकों से कहा है कि लेनदेन के उद्देश्य से ग्राहकों को कॉल करने के लिए वे केवल ‘1600’ फोन नंबर सीरीज का उपयोग करें। अगर बैंक और अन्य विनियमित संस्थाएं प्रचार उद्देश्यों के लिए ग्राहकों को काल या एसएमएस करती हैं तो उन्हें ‘140’ फोन नंबर सीरीज का उपयोग करना चाहिए।
वित्तीय धोखाधड़ी पर लगाम लगाने की कोशिश
आरबीआइ का मानना है कि इससे वित्तीय धोखाधड़ी पर लगाम लगेगी। इसके अलावा, आरबीआइ ने बैंकों और अन्य विनियमित संस्थाओं को अपने ग्राहक डेटाबेस की निगरानी करने और अनुपयोगी डाटा को हटाने के लिए कहा है।
बैंकों को आरबीआई ने सर्कुलर जारी किया
बैंकों को जारी सर्कुलर में आरबीआइ ने उचित सत्यापन के बाद पंजीकृत मोबाइल नंबर को अपडेट करने और निरस्त मोबाइल नंबरों से जुड़े खातों की निगरानी बढ़ाने को कहा है, जिससे लिंक किए गए खातों को धोखाधड़ी में शामिल होने से रोका जा सके।
31 मार्च से पहले मानने होंगे निर्देश
आरबीआइ ने 31 मार्च 2025 से पहले निर्देशों का अनुपालन करने को कहा है। आरबीआइ ने कहा है कि डिजिटल लेनदेन के प्रसार ने ग्राहकों को सुविधा प्रदान की है, लेकिन इससे धोखाधड़ी में भी वृद्धि हुई है। यह एक गंभीर चिंता का विषय है और इसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
एक अन्य सर्कुलर में आरबीआइ ने सभी बैंकों से कहा कि वे सभी मौजूदा और नए खातों व लाकर में नामिनी सुनिश्चित करें। केंद्रीय बैंक ने कहा कि बड़ी संख्या में खातों में कोई नामिनी नहीं है। नामिनी सुविधा का उद्देश्य खाताधारक की मृत्यु पर परिवार के सदस्यों की कठिनाई को कम करना तथा दावों का शीघ्र निपटान करना है।
आरबीआइ ने कहा कि ग्राहकों को नामांकन सुविधा का लाभ उठाने देने के लिए बैंक खाता खोलने वाले फार्म में उपयुक्त संशोधन कर सकते हैं। बैंक खातों में नामिनी सुनिश्चित करने के लिए बैंक और एनबीएफसी अभियान भी शुरू करें।