दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे के चारों आरोपियों को HC ने दी अंतरिम जमानत, LG वीके सक्सेना से खास अपील
दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर में हुई तीन यूपीएससी छात्रों की मौत मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने बेसमेंट के चारों सह मालिकों को अंतरिम जमानत दे दी है। इसी के साथ उन्हें 5 करोड़ रुपए जमा कराने के लिए कहा गया है।
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी परविंदर सिंह, सरबजीत सिंह, तजिंदर सिंह अजमानी और हरविंदर सिंह को हाई कोर्ट ने 30 जनवरी तक अंतरिम जमानत दी है। हाई कोर्ट ने कहा कि इन्होंने जो भी किया वह माफी के लायक नहीं है। इससे इनका लालच दिखाई देता है। कोर्ट ने चारों को 5 करोड़ रुपए रेड क्रॉस सोसायटी को देने के लिए कहा है।
एलजी वीके सक्सेनी से क्या अपील
हाई कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सकसेना से हाई कोर्ट के पूर्व जजों के तहत एक कमेटी का गठन करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी कोचिंग सेंटर मानदंडों का उल्लंघन करके संचालित न हो।