समय सीमा के भीतर प्रवेश फॉर्म जमा करने में विफल रहे एक छात्र को HC से नहीं मिली राहत, जानिए मामला…
बंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने एक विज्ञान संस्थान में प्रवेश के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर फार्म जमा करने में विफल रहे एक छात्र को कोई राहत देने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि उसे सिर्फ इसलिए प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि उसने अच्छे रैंक हासिल किए हैं।
जस्टिस ए एस चंदुरकर और राजेश पाटिल की खंडपीठ ने 10 जुलाई को अपने आदेश में यह भी कहा कि केवल सहानुभूति के आधार पर राहत नहीं दी जा सकती। पीठ ने कहा कि ऐसी कोई भी राहत अन्य छात्रों के साथ अन्याय होगी। बता दें कि राणे को प्रवेश प्रक्रिया के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया क्योंकि उन्होंने अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम तिथि के बाद जमा किया था।
राणे ने 9 जून को जमा किया फॉर्म
संस्थान के अनुसार, फॉर्म 1 अप्रैल से 7 मई 2024 तक ऑनलाइन जमा किए जाने थे और फिर तारीख 14 मई तक बढ़ा दी गई थी। हालांकि, राणे ने 9 जून को फॉर्म जमा किया। अपनी याचिका में राणे ने कहा कि आईआईएसईआर एप्टीट्यूड टेस्ट (आईएटी) में उनकी अखिल भारतीय रैंक 10वीं थी और इसलिए वह निर्धारित कट ऑफ अंकों के अनुसार प्रवेश पाने के योग्य थे।