बदरीनाथ हाईवे पर सड़क हादसे में टूर ऑपरेटर पर सख्त एक्शन, पढ़ें पूरी खबर…
ऋषिकेश-बदरीनाथ हाईवे पर बीते शनिवार को रुद्रप्रयाग मुख्यालय के समीप रैतोली में हादसे में टूर ऑपरेटर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वाहन में क्षमता से अधिक सवारी ले जाने पर यह कार्रवाई की गई है। दावा किया जा रहा है कि पहली बार किसी टूर ऑपरेटर के खिलाफ राज्य में इस तरह सख्त एक्शन लिया गया है।
रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने उप जिलाधिकारी को मामले में मजिस्ट्रेट जांच जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि पिछले शनिवार को बदरीनाथ हाईवे पर रैंतोली के पास एक यात्री वाहन खाई में गिर गया था। इस हादसे में 15 यात्रियों की मौत हुई। हादसे घायल कुछ लोगों का इलाज अब भी एम्स ऋषिकेश में चल रहा है। जिला अस्पताल में भर्ती सभी घायलों को उनके परिजन ले जा चुके हैं।
इस मामले में सहायक संभागीय परिवर्तन अधिकारी प्रमोद कर्नाटक ने रुद्रप्रयाग थाने में टूर ऑपरेटर ऑपरेटर सुनील कुमार निवासी सेक्टर 96, झुंड सराय, गुड़गांव, हरियाणा पर मुकदमा दर्ज कराया है। टूर ऑपरेटर पर आईपीसी की धारा 279, 304- ए और 338 में मुकदमा दर्ज किया गया है।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वाहन चालक और मालिक की सीधे तौर पर परिवहन अधिनियम के सभी नियमों के पालन करने एवं करवाने की जिम्मेदारी बनती है। उपजिलाधिाकरी आशीष घिल्डियाल ने बताया कि रैतोली में हादसे मामले में मजिस्ट्रेट जांच शुरू कर दी गई है। जल्द ही जांच को पूरी कर जिलाधिकारी को सौंप दी जाएगी।