यूपी: हाई वोल्टेज तार टूटकर गिरने से हुई मौत के मामले में बिजली विभाग पर लगा जुर्माना
यूपी के देवरिया में हाई वोल्टेज तार टूटकर गिरने से हुई मौत के एक मामले में स्थाई लोक अदालत पीठ ने फैसला सुनाया। अध्यक्ष राकेश मिश्र की पीठ ने आदेश दिया किया बिजली विभाग मृतक के वारिस को 5 लाख 25 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति दे। बता दें कि यह मामला 5 साल पुराना है। रुद्रपुर थाना क्षेत्र के बलुअन मोहाव गांव के रहने वाले रामलला पासवान 2 अगस्त 2019 को अपने दरवाजे पर बैठे थे। तभी अचानक 11 हजार केवी का हाईवोल्टेज तार टूटकर गिर गया। जिसकी चपेट में आने से रामलला और उनकी गाय की मौके पर ही मौत हो गई थी।
रामलाल के बेटे पप्पू पासवान ने तब विद्युत विभाग के सुरक्षा उपनिदेशक गोरखपुर मंडल को आवेदन पत्र देकर बिजली विभाग की लापरवाही के कारण हुई घटना की क्षतिपूर्ति की मांग की थी। सुरक्षा उपनिदेशक द्वारा जब मामले की जांच की गई तो बिजली विभाग के अनुरक्षण में विफलता के कारण हाईवोल्टेज तार का टूटना पाया गाया। जिससे रामलाल और उसकी गाय की मौत हो गई थी। सुरक्षा उपायुक्त के स्वीकृति के बाद भी बिजली विभाग ने क्षतिपूर्ति अदा नहीं की और मामले को लटकाए रखा। इस पर पप्पू पासवान ने स्थाई लोक अदालत में मुकदमा दाखिल किया।
स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष राकेश मिश्र, सदस्य विजय यादव और राजेश श्रीवास्तव ने मामले की सुनवाई की। मामला सही पाए जाने पर राकेश मिश्र की पीठ ने अधिशासी अभियंता और अधीक्षण अभियंता पर नाराजगी जताते हुए रामलला के वारिस को 5 लाख 25 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया। साथ ही गाय की मौत पर भी 25 हजार रुपये का दंड लगाया। साथ ही कोर्ट ने 2 महीने के भीतर ही क्षतिपूर्ति अदा करने का निर्देश भी दिया है।