लखनऊ में धारा 144 लागू, बाजारों में कार की एंट्री पर लगी रोक, इन पर कैमरे से होगी निगरानी
राजधानी लखनऊ में त्योहार पर शहर के प्रमुख बाजारों में भीड़ बढ़नी शुरू हो गई। इससे लगने वाले जाम से निपटने के लिए यातायात विभाग दस बड़े बाजारों की सूची तैयार कर रहा है। यहां कारों की इंट्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी। कई जगह डायवर्जन की भी तैयारी है। डीसीपी ट्रैफिक टीएस संग इसी सप्ताह बैठक कर विशेष प्लान बनाएंगे। उधर, जेसीपी कानून एवं व्यवस्था उपेंद्र अग्रवाल ने बताया कि त्योहारों को देखते हुए शहर में प्रभावी धारा 144 एक बार फिर बढ़ा दी गई है। धारा 144 के दौरान बिना अनुमति लोग जमा नहीं हो सकेंगे। शहर में किसी भी धरना-प्रदर्शन के लिए अनुमति लेनी होगी। बिना परमिशन प्रदर्शन पर कार्रवाई होगी।
करवाचौथ के बाद से दीपावली व धनतेरस को लेकर बाजार सज जाता है। इनमें जाम की सबसे बड़ी वजह सड़क पर वाहनों की पार्किंग है। इसी के मद्देनजर अबकी कारों की इंट्री प्रतिबंधित रहेगी। खरीदारों को अपने वाहन पार्किंग में ही खड़े करने होंगे। सड़क किनारे खड़े वाहन क्रेन से उठा लिए जाएंगे। इसके लिए बाजारों में रात 10 बजे तक ट्रैफिक कर्मी तैनात रहेंगे। साथ ही सड़क किनारे स्थायी रूप से अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम ने अभियान शुरू कर दिया है।
कई जगह डायवर्जन भी किया जा सकता है
लखनऊ डीसीपी ट्रैफिक हृदेश कुमार ने बाजारों में बड़े वाहनों को प्रतिबंधित किया जाएगा। पार्किंग में वाहन खड़ा करना जरूरी होगा, वरना क्रेन से वाहन को टो कर लिया जाएगा।
इन पर कैमरे से नजर
जाम और सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जाएगी। इनमें हजरतगंज, नरही, आमीनाबाद कैसरबाग, भूतनाथ लेखराज, पत्रकारपुरम गोमतीनगर, चंदरनगर आलमबाग, चौक, निशातगंज, डालीगंज, सदर बाजार, बंगला बाजार शामिल हैं।
144 में ये होंगे प्रतिबंध
1- सरकारी दफ्तरों व विधानभवन के आस पास एक किमी के दायरे में ड्रोन से शूटिंग प्रतिबंधित रहेगी।
2- बिना अनुमति के पांच या उससे अधिक व्यक्ति जुलूस नहीं निकालेंगे।
3- सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक व्यक्ति एक साथ इकट्ठा होंगे।
4- धार्मिक स्थलों की दीवारों पर झण्डा या बैनर नहीं लगाए जाएगा।
5- खुले स्थान अथवा मकानों की छत पर ईंट, पत्थर, या ज्वलनशील पदार्थ जमा करने वालों पर कार्रवाई होगी