मौलवी का बड़ा दावा, इमरान खान की बुशरा बीवी से निकाह को बताया अवैध
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई चीफ इमरान खान एक नई मुश्किल में घिर गए हैं। उनकी मौजूदा पत्नी बुशरा बीवी से उनके निकाह को लेकर एख नया खुलासा हुआ है। उनका निकाह कराने वाले मौलवी ने अदालत में दावा किया है कि उनका निकाह शरिया कानून के मुताबिक नहीं हुआ है।
पाकिस्तान के अखबार ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ की रिपोर्ट में कहा गया है कि इन दोनों का निकाह कराने वाले मौलवी मुफ्ती सईद ने इस्लामाबाद की एक अदालत में दावा किया है कि निकाह इस्लामिक शरिया कानून के अनुसार नहीं हुआ था, क्योंकि ये निकाह बुशरा बीबी की इद्दत अवधि के दौरान हुआ था।
इस्लाम में शरियत के मुताबिक, इद्दत अवधि एक प्रतीक्षा अवधि होती है, जिसे एक मुस्लिम महिला को अपने पति की मृत्यु या तलाक के कारण पालन करना पड़ता है।
जिस मौलवी ने कोर्ट में ये खुलासा किया है, वह इमरान खान की पार्टी पीटीआई का कोर कमिटी सदस्य है। 62 वर्षीय इसी मौलवी ने 2018 में बुशरा बीवी और इमरान खान का निकाह कराया था। अब उसी मौलवी ने कोर्ट में कहा है कि उनका निकाह अवैध है। मौलवी ने दावा किया कि 2018 में दंपति के निकाह को अंजाम देने के लिए इमरान खान उसे लाहौर ले गए थे।
मौलवी ने कोर्ट में बताया कि बुशरा बीबी की बहन होने का दावा करने वाली एक महिला ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उनकी शादी के लिए शरिया की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया गया है और वह और इमरान खान से निकाह करने के लिए स्वतंत्र हैं। मौलवी ने कहा कि उन्होंने इसी दावे पर एक जनवरी 2018 को दोनों का निकाह कराया था।
इमरान और बुशरा के कथित गैर-इस्लामी विवाह को मुहम्मद हनीफ द्वारा कोर्ट में चुनौती दी गई थी। मामले की सुनवाई वरिष्ठ सिविल जज नसर मिनुल्लाह बलूच ने की। कोर्ट ने 19 अप्रैल तक मामले की सुनवाई स्थगित कर दी है।