चीन में SC के जज को रिश्वत लेने का आरोप में मिली इतने साल की सजा, 20 लाख युआन का लगा जुर्माना

चीन में सुप्रीम कोर्ट के एक जज को दो दशकों में 2.27 करोड़ युआन (33 लाख अमेरिकी डॉलर/ 27,05,35,320 भारतीय रूपये) की रिश्वत लेने का दोषी ठहराते हुए 12 साल की सजा सुनाई गई है.  झेंग्झु शहर की एक अदालत ने जज मेंग शियांग द्वारा वर्ष 2003 से 2020 के बीच रिश्वत लेने की बात स्वीकार किए जाने के बाद उन पर 20 लाख युआन का जुर्माना भी लगाया.

हांगकांग के ‘साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट’ समाचार पत्र ने बुधवार को अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि अदालत ने कहा कि मेंग ने अदालती फैसलों और कानून प्रवर्तन को प्रभावित करने, कंपनियों के लिए निर्माण अनुबंध हासिल करने तथा कैडर चयन जैसे मामलों में दूसरों की मदद करने के बदले में रिश्वत लेने के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया था.

रिपोर्ट के मुताबिक, 58 वर्षीय मेंग को दो साल पहले न्यायिक और भूमि प्रवर्तन अधिकारियों को लक्षित करने वाले ‘‘स्व-सुधार’’ अभियान के तहत जांच के दायरे में रखा गया था.

तीन दशकों से अधिक समय तक किया न्याय प्रणाली में काम

मेंग ने बीजिंग में एक स्थानीय जिला अदालत में क्लर्क के रूप में शुरुआत करते हुए तीन दशकों से अधिक समय तक देश की न्याय प्रणाली में काम किया. जैसे-जैसे वह रैंकों के माध्यम से ऊपर उठा, उसने न्यायिक प्रणाली में विभिन्न नेतृत्व पदों पर कार्य किया, जिसमें बीजिंग में उच्च लोगों की अदालत भी शामिल थी।

चीन की न्यायपालिका के उच्च क्षेत्रों में भ्रष्टाचार

मेंग का मामला चीन की न्यायपालिका के उच्च क्षेत्रों में भ्रष्टाचार को उजागर करता है. पूर्व मुख्य न्यायाधीश झोउ कियांग ने पिछले महीने विधायिका की वार्षिक बैठक के दौरान कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय के 61 अधिकारियों – जिनमें सैकड़ों न्यायाधीश और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं – को पिछले पांच वर्षों में जांच के दायरे में रखा गया और दंडित किया गया.

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