DJ बंद करने के लिए कहने पर गर्भवती महिला को पड़ोसी ने मारी गोली, पेट में ही बच्चे की मौत

दिल्ली के समयपुर बादली में डीजे बंद करने के लिए बोलने पर आठ महीने की गर्भवती महिला को पड़ोसी ने गोली मार दी। गोली गर्दन के आर-पार हो गई। इस दर्दनाक हादसे में महिला के पेट में पल रहे बच्चे की मौत होने से गर्भपात हो गया, जबकि महिला गंभीर रूप से घायल हो गई।

यह दर्दनाक घटना बाहरी दिल्ली के समयपुर बादली इलाके मे स्थित सिरसपुर गांव की है। पुलिस ने सोमवार को आरोपी पड़ोसी हरीश और उसके दोस्त अमित को गिरफ्तार कर लिया। अमित ने ही हरीश को पिस्टल दी थी।

30 वर्षीय महिला रंजू अपने पति पवन के साथ गली नंबर 8 में रहती थी। वह आठ महीने की गर्भवती थी। महिला का पति पवन इलाके में मजदूरी करता है। पुलिस के मुताबिक, रविवार देर रात करीब सवा 12 बजे पुलिस को गली नंबर आठ में गोली चलने से एक महिला के घायल होने की कॉल मिली। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची तो पता चला कि घायल महिला को उसके परिजन मैक्स अस्पताल लेकर गए हैं।

पुलिस तत्काल अस्पताल पहुंची तो यह जानकारी मिली कि गोली महिला के गर्दन में गोली लगी थी जो उसकी गर्दन के आर-पार हो गई। घटना में महिला के पेट में पल रहे बच्चे की मौत हो गई है, जिसे डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर बाहर निकाल दिया है। रंजू की स्थिति अभी नाजुक बनी हुई है। वह अभी बयान देने की स्थिति में नहीं है।

आरोपी के घर था कुआं पूजन

घटना की चश्मदीद रंजू की भाभी ने पुलिस को बताया कि उसके घर के सामने रहने वाले हरीश को दस दिन पहले बेटा हुआ था। रविवार को उसके घर पर कुआं पूजन के कार्यक्रम का आयोजन था। कार्यक्रम में परिवार वाले तेज आवाज में डीजे बजा रहे थे। आवाज तेज होने के कारण गर्भवती रंजू को दिक्कत होने लगी तो वह बालकनी में रंजू के साथ आई और उसने हरीश को डीजे बंद करने के लिए कहा। हरीश ने उनकी बातों को सुनने के बाद अपने दोस्त के हाथ से पिस्टल लेकर गोली चला दी। एक गोली रंजू के गर्दन में लगी और आर-पार हो गई। गोली लगते ही वह गिर गई। उसके बाद घर में अफरा-तफरी मच गई।

हर्ष फायरिंग में चली थी गोली

वहीं, आरोपियों ने पुलिस को बताया कि कुआं पूजन की खुशी में हर्ष फायरिंग की गई थी, जिससे एक गोली पड़ोस में रहने वाली महिला को लग गई। बहरहाल, पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। अभी यह मान कर चला जा रहा है कि आरोपी ने डीजे बजाने पर मना करने के लिए गोली चलाई है, क्योंकि पीड़ित महिला की भाभी ने यही बयान दिया है।

डीसीपी रवि कुमार सिंह के मुताबिक, हरीश और अमित को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307 (हत्या का प्रयास) और 34 (सामान्य इरादे) और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत मामला दर्ज किया गया है। 

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