2007 गोरखपुर हिंसा: CM योगी को बड़ी राहत, SC ने मुकदमा चलाने की मांग वाली याचिका खारिज की

दिल्लीः 26 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए राहत की खबर सामने आई है. सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath news) के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने की मांग करने वाली वाली याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि याचिका में कोई मेरिट नहीं है. आपको बता दें कि यह मामला 2007 में गोरखपुर में हुई हिंसा से जुड़ा था, जिसमें याचिकाकर्ता की तरफ से तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया गया था.

बुधवार, 24 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. आपको बता दें कि 2007 में योगी आदित्यनाथ और अन्य के खिलाफ गोरखपुर थाने में एक FIR दर्ज की गई थी. यह आरोप लगाया था कि आदित्यनाथ द्वारा कथित अभद्र भाषा के बाद उस दिन गोरखपुर में हिंसा की कई घटनाएं हुईं थी.

फिर मार्च 2017 में योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बने. गोरखपुर हिंसा मामले में राज्य सरकार ने मई 2017 में सबूत नाकाफी बताते हुए मुकदमे की इजाजत देने से मना किया था. राज्य सरकार के इस आदेश को भी हाई कोर्ट में चुनौती दी गई. हालांकि 22 फरवरी 2018 को हाई कोर्ट ने चुनौती की इस याचिका को खारिज कर दिया.

मेरिट नहीं होने की बात कह SC ने खारिज की याचिका

सुप्रीम कोर्ट के सामने दाखिल की गई याचिका में हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें एक स्वतंत्र जांच एजेंसी द्वारा कथित भड़काऊ भाषण की जांच की मांग को खारिज कर दिया गया था. हालांकि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी मेरिट नहीं होने की बात कहते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया

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