चारा घोटाला: लालू प्रसाद यादव की जमानत को CBI ने दी चुनौती, झारखंड सरकार भी बनी पक्षकार

दिल्लीः चारा घोटाले से जुड़े मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। शीर्ष अदालत ने सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट के जमानत के आदेश को चुनौती दे रही राज्य सरकार की याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमति जताई है। हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल नेता को दुमका और चाईबासा कोषागार मामले में जमानत दे दी थी। यादव दिसंबर 2017 से ही जेल में हैं।

दुमका कोषागार मामले में झारखंड हाईकोर्ट के 17 अप्रैल 2021 और चाईबासा कोषागार मामले में 9 अक्टूबर 2020 के आदेश के संबंध में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। जस्टिस एल नागेश्वर राव और बीआर गवई की बेंच ने याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमति जाहिर की। खबर है कि मामले में चार हफ्तों के बाद सुनवाई हो सकती है।

17 अप्रैल 2021 को झारखंड उच्च न्यायालय ने दुमका कोषागार से धोखाधड़ी से 3.13 करोड़ रुपये की निकासी से जुड़े मामले में जमानत दे दी थी। कोर्ट ने कहा कि प्रसाद जेल की आधी सजा काट चुके हैं।

9 अक्टूबर 2020 में चाईबासा कोषागार मामले में यादव को उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी। यहां भी कोर्ट ने इस आधार पर जमानत दी थी कि प्रसाद अपनी जेल की आधी सजा काट चुके हैं।

पहले, यादव को दुमका कोषागार, चाईबासा कोषागार और देवघर कोषागार से धोखाधड़ी से पैसा निकालने के मामले में दोषी ठहराया गया था। साल 2019 में उन्हें देवघर मामले में जमानत मिल गी थी। वहीं, चाईबासा कोषागार से जुड़े दो मामलों में दोषी ठहराया गया था। फिलहाल, राजद प्रमुख रांची को विशेष अदालत ने धोखाधड़ी से 139.35 करोड़ रुपये की निकासी मामले में 5 साल की सजा सुनाई और 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।

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