यात्रियों से मनमाना किराया वसूला तो होगी कार्रवाई

भोपाल। यात्रियों से मनमाना किराया वसूलने और नियमों के विपरीत व्यावसायिक माल का परिवहन करने वाले वाहनों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी।

परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने विभाग के अधिकारियों को ऐसे मामलों में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि योजनाबद्ध तरीके से जांच अभियान चलाया जाए।

दरअसल, मंत्री को यह सूचना मिली है कि कुछ बस मालिक व्यावसायिक माल का परिवहन कर रहे हैं। उन्हें यह भी पता चला है कि अंतरराष्ट्रीय परमिट वाली बसों में त्योहारों को देखते हुए यात्रियों से ज्यादा किराया वसूला जा रहा है।

मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि बस मालिकों और चालकों से बस संचालन के लिए निर्धारित नियम एवं निर्देशों का पालन कराना विभाग की जिम्मेदारी है।

इसलिए नियमों का उल्लंघन कर यात्री बस संचालन करने वाले बस मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करें। मंत्री ने कहा है कि वे खुद औचक निरीक्षण कर बस मालिकों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई की स्थिति देखेंगे। वे किसी भी जिले में औचक निरीक्षण कर सकते हैं।

सांसद-विधायकों के मामले की सुनवाई करने वाली राजधानी की अदालत ने पुलिस कर्मचारियों से मारपीट के मामले में पूर्व विधायक राजकुमार उरमिलया को मंगलवार को एक वर्ष की सजा और दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। हालांकि इस मामले में विशेष अदालत ने उरमिया की जमानत भी मंजूर कर ली।

जिला न्यायालय के विशेष जज प्रवेंद्र कुमार सिंह ने पुलिस से मारपीट, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक को दंडित किया गया।

फैसले के बाद उरमिलया के वकील की ओर से जमानत का आवेदन पेश किया गया, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। बता दें कि वर्ष 2010 में राजकुमार उरमलिया रीवा की सिरमौर सीट से बसपा से विधायक थे।

तब उनके खिलाफ अतरैला थाना में केस दर्ज हुआ था। इस मामले में उरमलिया के अलावा गेंदालाल, अवध नारायण, वीरेंद्र भी आरोपित बनाए गए थे।

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