तो अगले महीने से नहीं आएगा आपके खाते में पैसा

इम्प्लाॅयज प्रोविडेंट फंड में निवेश करने वालों के लिए बड़ी अपडेट है। EPFO ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अगर आप इन नियमों को नहीं मानेंगे तो अगले महीने से आपके खाते में पैसा नहीं आएगा।

नए नियमों के अनुसार अब EPF खातों को आधार से लिंक करना अनिवार्य हो गया है। अगर आप 31 अगस्त तक अपने अकाउंट को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। 

ईपीएफओ ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत आधार लिंक का फैसला लिया था। इस नियम के तहत सभी अकाउंट होल्डर्स का यूएएन भी आधार वेरिफाइड होना आवश्यक है।

ऐसे में आप ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले अपने अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक कर लें और यूएएन को भी आधार वेरिफाइड कर लें, ताकि आपको खाते में कंपनी की ओर से जमा होने वाले पैसे में कोई दिक्कत ना हो। 

-epfindia.gov.in पर लॉगइन करें
-‘Online Services’ ऑप्शन में  ‘e-KYC portal’ पर जाएं और Link UAN Aadhaar पर क्लिक करें
-यहां UAN नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें
-आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगी
-अब OTP और 12 अंकों के Aadhaar number को डालें
-इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें
-अब  OTP Verification ऑप्शन पर क्लिक करें। अपने आधार विवरण के सत्यापन के लिए अपने आधार नंबर से जुड़े मेल के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी बनाएं।

ईपीएफओ आपके आधार-ईपीएफ लिंकिंग के ऑथन्टिकेशन के लिए आपके नियोक्ता से संपर्क करेगा। एक बार जब रिक्रूटर आपके आधार सीडिंग को ईपीएफ खाते से प्रमाणित कर देता है, तो आपका ईपीएफ खाता आपके आधार नंबर से जुड़ जाएगा।

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