केंद्र की दलील से संतुष्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट
केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पेगासस जासूसी के आरोपों को लेकर स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली याचिकाएं अटकलों और अनुमानों के साथ-साथ मीडिया में आई अपुष्ट खबरों पर आधारित हैं।
विशेषज्ञों का एक समूह उठाए गए सभी मुद्दों की जांच करेगा। चीफ जस्टिस एनवी रमण, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ के समक्ष दायर हलफनामे में सरकार ने अपना पक्ष रखा।
सरकार ने कहा कि केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव पहले ही कथित पेगासस जासूसी मुद्दे पर संसद में रुख स्पष्ट कर चुके हैं।
हलफनामे में कहा गया, “उपर्युक्त याचिका और संबंधित याचिकाओं के अवलोकन भर से यह स्पष्ट हो जाता है कि वे अटकलों, अनुमानों तथा अन्य अपुष्ट मीडिया खबरों तथा अपूर्ण या अप्रमाणिक सामग्री पर आधारित हैं।”
हलफनामे में कहा गया कि कुछ निहित स्वार्थों द्वारा दिए गए किसी भी गलत विमर्श को दूर करने और उठाए गए मुद्दों की जांच करने के उद्देश्य से विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया जाएगा। संक्षिप्त सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि वह दिन के अंत में इसे देखेगी।
केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे एसजी तुषार मेहता से सीजेआई ने कहा कि यह एक सीमित हलफनामा है। इन आरोपों से संतुष्ट नहीं है कि पेगासस का इस्तेमाल किया गया था या नहीं। जब तक आप जानकारी नहीं देते हम सुनवाई नहीं कर सकते। हम आपको विस्तृत हलफनामे के लिए समय दे सकते हैं और समिति की संभावना तय करें।