मारपीट मामले में AAP विधायक सोमनाथ भारती दोषी करार
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक सोमनाथ भारती को 2016 में दर्ज एक मामले में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स )के सुरक्षा कर्मचारियों के साथ मारपीट करने के लिए दोषी ठहराया है। अदालत ने इस मामले में चार अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है।
सोमनाथ भारती को एम्स कर्मचारी के साथ मारपीट करने के लिए आईपीसी की धाराओं के तरह मारपीट करने, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए दोषी ठहराया गया है। इस मामले में अदालत आज सजा सुना सकती है। इन सभी मामलों में अधिकतम 2 साल की सजा का प्रावधान है।
कोर्ट ने इस मामले में आरोपी बनाए गए चार अन्य लोग जगत सैनी, दिलीप झा, संदीप उर्फ सोनू और राकेश पांडे को बरी कर दिया है। साल 2016 में एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने सुरक्षा कर्मी से मारपीट के मामले में हौज खास थाने में शिकायत दी थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने सोमनाथ भारती के खिलाफ दंगे के लिए भड़काने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने और कर्मचारी के साथ बदसलूकी करने की धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी।