हमीरपुर : 08 जून 2020 से जनपद में लॉकडाउन से मिलने वाली छूट के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया

हमीरपुर 07 जून 2020
वैश्विक महामारी कोरोना / कोविड-19 के दृष्टिगत चल रहे लॉकडाउन में 08 जून 2020 से जनपद में मिलने वाली छूट के दृष्टिगत जनपद के प्रबुद्ध नागरिकों ,धर्मगुरुओं, व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ एक आवश्यक बैठक जिलाधिकारी डॉ ज्ञानेश्वर त्रिपाठी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष में सम्पन्न हुई।

बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि बिना मास्क / फेस कवर के किसी भी व्यक्ति के घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध रहेगा। बिना फेस कवर / मास्क के घर से बाहर निकलने पर पहली व दूसरी बार सौ रुपए तथा उसके बाद ₹500 का जुर्माना/ चालान लगाया जाएगा। चालान /जुर्माने के समय ही उस व्यक्ति को ₹10 प्रति 02 मास्क ( ₹ 05/ प्रति मास्क) उपलब्ध कराए जाएंगे ।

मास्क की व्यवस्था उपायुक्त एनआरएलएम द्वारा की जाएगी। व्यक्तियों को उपलब्ध कराए गए मास्क का पूर्ण विवरण रखा जाएगा क्योंकि एक मास्क का मूल्य ₹ 13.60 होता है जिसके अंतर की प्रतिपूर्ति उपायुक्त एनआरएलएम को शासन द्वारा की जाएगी। दोपहिया वाहनों में बिना मास्क व बिना हेलमेट के प्रतिबंध रहेगा। दो गज की दूरी का पालन सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होगी। धार्मिक स्थलों पर –

  • कोई भी पुजारी/श्रद्धालु किसी भी पूजा स्थल पर फेस कवर/मास्क के बिना प्रवेश नहीं करेगा।
  • सभी भवन/धर्म स्थल में प्रवेश से पूर्व श्रद्धालु/व्यक्ति अपने हाथों को सैनिटाइजर से साफ करेगा तथा सम्पूर्ण परिसर को नियमित रूप से डिस्इन्फेक्ट किया जायेगा।
  • सभी धार्मिक स्थलों में प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर का प्रयोग किया जायेगा तथा यथासंभव इन्फ्रारेड थर्मामीटर की भी व्यवस्था की जायेगी।
  •  जिन श्रद्धालुओं/व्यक्तियों में कोविड-19 के लक्षण प्रदर्शित नहीं होगे उन्हें ही धार्मिक परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी।
  • प्रत्येक धार्मिक स्थल के अन्दर एक बार में 05 से अधिक व्यक्ति/श्रद्धालु दर्शन नहीं करेगें।
  • धार्मिक परिसरों के बाहर श्रद्धालुओं की भीड़ को सोशल डिस्टेन्सिग का अनुपालन कराते हुए अनावश्यक भीड़ नहीं की जायेगी , जिससे संक्रमण का प्रसार हो सकता हो गतिविधियां अनुमन्य नही होगी।
  • सोशल डिस्टेन्सिग को सुनिश्चित करने हेतु धार्मिक परिसरों में श्रद्धालुओं/व्यक्तियों के लाइन में खड़े होने के लिए स्पष्ट दृश्य निशान / चिन्ह कम से कम 06 फिट की दूरी पर अंकित किये जायेगे।
  • प्रतिरूप/मूर्तियों/पवित्र ग्रन्थों आदि को स्पर्श करने की अनुमति नहीं होगी।
  • संक्रमण फैलने के खतरे के दृष्टिगत रिकार्ड किये गये भक्ति भजन/गाने आदि बजाये जा सकते है किन्तु एकत्रित होकर समूह गायन की अनुमति नहीं होगी।
  • धार्मिक स्थलों को प्रबन्धक द्वारा लगातार साफ-सफाई और सैनिटाइज किया जायेगा।
  • धार्मिक परिसरों/भवन के अन्दर शौचालय एवं हाथ-पैर के धोने के स्थानों को विशेष रूप से साफ रखा जायेगा।
  • चप्पलों/जूतों को सभी श्रद्धालु अपने वाहन अथवा मंदिर के बाहर उतार कर ही दर्शन करने हेतु धार्मिक स्थलों पर जायेगे।
  • मंदिर प्रबन्धक कोविड-19 महामारी के सम्बन्ध में रोकथाम सम्बन्धी उपायों का प्रयोग प्रमुखता से करेगें।
  • धार्मिक परिसर के बाहर स्थित दुकानें/स्टाॅल आदि पर सोशल डिस्टेन्सिग/कोविड-19 मेडिकल प्रोटोकाॅल का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
  • सभी श्रद्धालु/व्यक्ति/पुजारी आरोग्य सेतु तथा आयुष कवच कोविड एैप का प्रयोग करेगें।
  • किसी भी सार्वजनिक स्थल पर थूकना पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।
  • परिसर के अन्दर संदिग्ध/पुष्ट केस के सम्बन्ध में बीमार व्यक्ति तत्काल अलग कर दिया जायेगा तथा डाॅक्टर द्वारा उसकी जांच/परीक्षण होने तक उसे फेस मास्क/कवर दिया जायेगा एवं उसकी सूचना निकटतम अस्पताल/ स्वास्थ्य हेल्पलाइन 18001805145 नंबर पर तत्काल प्रदान करेगें।
  • सभी धार्मिक परिसरों में सभाएं /मण्डली निषिद्ध रहेंगी।
  • 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रूग्णता, एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चें यथासंभव सार्वजनिक स्थल पर आने से बचे।
  • सभी धार्मिक स्थलों की रेलिंग को लगातार डिस्इन्फेक्ट कराया जायेगा।
    होटल / रेस्टोरेंट आदि में सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतया पालन किया जाए, वहाँ पर हैंड सेनीटाइजर /हाथ धुलने की व्यवस्था रखी जाए।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  जिलाधिकारी ने कहा कि कल से मिलने वाली सभी प्रकार की छूट कंटेनमेंट जोन के बाहर ही मिलेंगी। कंटेंटमेंट जोन में पूर्व की भांति सभी प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरों को चालू हालत में रखे जाएं । ऐसे कार्यक्रम / इवेंट जिनमें भीड़ इकट्ठा होने की संभावना है निषिद्ध रहेंगी।                                                                                                                                                                                                                            इस मौके पर पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने कहा कि लॉक डाउन के संबंध में शासन द्वारा दी गई गाइडलाइंस का जनपद में लोगो द्वारा पालन किया गया है, इसी का परिणाम है कि जनपद में अभी मात्र 07 एक्टिव केस हैं । आगामी 14 दिन जनपद में संक्रमण रोकने हेतु बहुत महत्वपूर्ण हैं अतः लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णता पालन किया जाए तथा अनावश्यक घर से बाहर ना निकला जाए घर से बाहर निकलने पर मास्क/ फेस कवर का अनिवार्य रुप से प्रयोग किया जाए ।                                               इस दौरान अपर जिलाधिकारी विनय प्रकाश श्रीवास्तव, अपर पुलिस अधीक्षक ,समस्त उपजिलाधिकारी व पुलिस क्षेत्राधिकारी ,व्यापार मंडल के पदाधिकारी ,धर्मगुरु तथा अन्य संबंधित मौजूद रहे। सूचना विभाग हमीरपुर
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