आज से चलेंगी 200 ट्रेनें, जाने बुकिंग के नियम और शर्तें
Indian Railways : एक जून यानी आज से 200 स्पेशल पैसेंजर ट्रेनें पटरियों पर दौड़ेंगी। इन 200 ट्रेनों में पहले दिन 1.45 लाख से भी अधिक यात्री सफर करेंगे। ये ट्रेनें 1 मई से ही चलाई जा रही मौजूदा श्रमिक स्पेशल ट्रेनों और 12 मई 2020 से ही चलाई जा रही एसी स्पेशल ट्रेनों से अलग हैं।
रेलवे ने कहा कि लगभग 26 लाख यात्रियों ने एक जून से 30 जून तक विशेष ट्रेनों से यात्रा के लिए टिकट की बुकिंग कराई है। ये पूरी तरह से आरक्षित ट्रेनें हैं जिनमें एसी और नॉन एसी दोनों ही तरह के कोच हैं।
साथ ही जनरल (जीएस) कोच में यात्रा के लिए भी सीट आरक्षित रखी गई है। इसमें यात्रा करने वाले यात्रियों से सेकेंड सीटिंग (2एस) का किराया लिया जाएगा. यानी कि इन 200 ट्रेनों (200 Special Trains) में कोई भी अनारक्षित कोच नहीं होगा।
इन 200 स्पेशल ट्रेनों में यात्रा के लिए लगभग 26 लाख यात्रियों ने 1 जून से 30 जून 2020 तक की यात्रा के लिए टिकटों की बुकिंग की है। बता दें कि भारतीय रेलवे ने 22 मई 2020 से आरक्षण काउंटरों, कॉमन सर्विस सेंटरों (सीएससी) और टिकटिंग एजेंटों के जरिए भी आरक्षण टिकटों की बुकिंग की अनुमति दे दी है।
साथ ही इन ट्रेनों में टिकट बुकिंग के समय को 30 दिन से बढ़ाकर 120 दिन कर दिया गया है। इन ट्रेनों में करेंट टिकट बुकिंग (वर्तमान बुकिंग), तत्काल कोटा की भी सुविधा रखी गई है। रेलवे के मुताबिक 29 जून 2020 से तत्काल टिकट की बुकिंग शुरू कर दी गई है।
चार्ट और बोर्डिंग के नियम
-आरएसी और वेटिंग लिस्ट मौजूदा नियमों के अनुसार ही जारी की जाएगी।
-कोई अनारक्षित (यूटीएस) टिकट जारी नहीं किया जाएगा और यात्रा के दौरान किसी भी यात्री को ट्रेन पर कोई भी टिकट जारी नहीं किया जाएगा।
-पूरी तरह से कन्फर्म और आरएसी यात्रियों के साथ आंशिक रूप से वेटिंग लिस्ट वाले टिकट धारक (यदि एकल PNR में ही कन्फर्म और वेटिंग लिस्ट वाले दोनों ही यात्री है) को भी यात्रा करने की अनुमति है। वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को यात्राकी अनुमति नहीं होगी.
-वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को यात्रा की अनुमति नहीं होगी।
-30 जून 2020 और उसके बाद की यात्रा के लिए तत्काल टिकट की बुकिंग 29 जून 2020 से शुरू की जा चुकी है।
-पहला चार्ट निर्धारित प्रस्थान समय से कम से कम 4 घंटे पहले तैयार किया जाएगा और दूसरा चार्ट निर्धारित प्रस्थान समय से कम से कम 2 घंटे तैयार किया जाएगा।
-सभी यात्रियों की अनिवार्य रूप से जांच की जाएगी और केवल ‘बिना रोग-लक्षण वाले’ यात्रियों को ही ट्रेन में प्रवेश/चढ़ने की अनुमति होगी।
यात्रियों को मानने होंगे ये नियम
-सभी यात्रियों को एंट्री के समय और यात्रा के दौरान फेस कवर/मास्क पहनना होगा।
– यात्रियों को ट्रेन रवाना होने से 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना होगा, ताकि स्टेशन पर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग हो सके।
– केवल उन्हीं यात्रियों को ही सफर करने की अनुमति होगी जिनमें कोविड रोग का कोई भी लक्षण नहीं होगा।
– यात्रीगण सामाजिक दूरी का पालन करेंगे।
– अपने गंतव्य पर पहुंच जाने पर सफर करने वाले यात्रियों को उन स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा जो गंतव्य राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा निर्धारित किए गए हैं।
– यदि स्टेशन पर स्क्रीनिंग के दौरान किसी यात्री को काफी बुखार होने/कोविड-19 इत्यादि के लक्षण पाए जाते हैं, तो कन्फर्म टिकट होने के बावजूद उसे यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।
– सभी यात्रियों को ‘आरोग्य सेतु’ एप को डाउनलोड और उपयोग करना होगा. यात्रियों को कम सामान के साथ यात्रा करने की सलाह दी जाती है।
रेल टिकट रिफंड के नियम : रेलवे यात्री (टिकट रद्द करना और किराया वापसी) नियम, 2015 लागू होंगे. इसके अलावा, यदि किसी यात्री को काफी बुखार होने या कोविड-19 के लक्षणों के कारण यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो वैसी स्थिति में किराया वापसी लागू रहेगी।
बीमार यात्री को मिलेगा रिफंड
– यात्रा से पहले मेडिकल जांच में यात्री में बुखार होने/कोविड-19 इत्यादि के लक्षण पाए जाने पर पूरा पैसा रिफंड किया जाएगा। रिफंड के लिए निम्न बातें आधार होंगी।
– पीएनआर के आधार पर, जिसमें केवल एक ही यात्री हो।
– एक पार्टी टिकट के आधार पर, यदि एक यात्री सफर करने के लिए अयोग्य पाया जाता है और उसी पीएनआर वाले अन्य सभी यात्री भी सफर नहीं करना चाहते हैं तो वैसी स्थिति में सभी यात्रियों के लिए पूर्ण किराया वापसी की अनुमति दी जाएगी।
– एक पार्टी टिकट के आधार पर, यदि एक यात्री सफर करने के लिए अयोग्य पाया जाता है. हालांकि, उसी पीएनआर वाले अन्य यात्री सफर करना चाहते हैं, तो वैसी स्थिति में उस यात्री का पूरा किराया वापस कर दिया जाएगा जिसे यात्रा करने की अनुमति नहीं दी गई थी।
केटरिंग के नियम
– कोई भी खानपान शुल्क किराया में शामिल नहीं किया जाएगा. प्री-पेड भोजन बुकिंग, ई-कैटरिंग की व्यवस्था नहीं होगी।
– आईआरसीटीसी केवल उन सीमित ट्रेनों में ही भुगतान के आधार पर सीमित मात्रा में खाद्य सामग्री और डिब्बाबंद पेयजल की व्यवस्था करेगी, जिससे पैंट्री कार जुड़ी होगी।
– रेलवे यात्रियों को स्वयं ही अपने लिए भोजन और पेयजल की व्यवस्था करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
– रेलवे स्टेशनों पर सभी स्थिर खानपान और वेंडिंग इकाइयां (बहुपयोगी स्टॉल, बुक स्टॉल, विविध/केमिस्ट स्टाल इत्यादि) खुली रहेंगी।
– फूड प्लाजा और रिफ्रेशमेंट रूम इत्यादि होने पर वहां से पके खाद्य पदार्थों को केवल अपने साथ ले जाया जा सकता है, क्योंकि वहां बैठने की व्यवस्था नहीं होगी।