यूपी में लॉकडाउन के चौथे चरण में नियम और सख्त
लखनऊ, उत्तरप्रदेश। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण पर अंकुश लगाने की खातिर देश में तीन बार लॉकडाउन में भी अपेक्षित सुधार न होने पर सोमवार से लॉकडाउन 4.0 लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश में इसमें सख्ती भी बढ़ाई गई है, जबकि राहत वाली जगहों पर थोड़ी छूट भी दी गई है। देश के साथ ही उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन को अब 31 मई तक बढ़ाया गया है।
देशव्यापी लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए जारी दिशानिर्देशों में राज्यों की राय को ध्यान में रखा गया है। 11 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में सामने आए विचारों के आधार पर ही दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं। सोमवार से बिना मास्क, गमछा के निकले तो जुर्माना भरना पड़ेगा। सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, खैनी खाकर थूकने पर भी जुर्माना लगेगा। इसके लिए पुलिस कार्रवाई भी कर सकती है।
कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के बाद 24 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया था। पहले लॉकडाउन में नियम काफी सख्त थे। इसके बाद 15 अप्रैल से लॉकडाउन 2.0 शुरू हुआ, जोकि 3 मई तक चला। कोरोना के मामलों में कमी न आने पर फिर से लॉकडाउन बढ़ाया गया, जोकि 17 मई को खत्म हो रहा है। अब लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई तक चलेगा।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंद रोज पहले ही संकेत दिया था कि राज्य में लॉकडाउन 4.0 में भी छूट की बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं रहेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह समय बेहद चुनौतीपूर्ण है और वह नहीं चाहते कि कम्युनिटी स्प्रेडिंग हो। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन 4 में भी ज्यादा छूट देने में हमें कठिनाई महसूस हो रही है। इस बीच जो लोग अन्य राज्यों और शहरों से आ रहे हैं, उनके लिए भी व्यवस्थाएं करना हमारी पहली प्राथमिकता है।
कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने के प्रयास के बीच में देश के साथ उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन की अवधि को 31 मई तक बढ़ा दिया है। लॉकडाउन-4 में जहां कई पाबंदियों में ढील दी गई है, वहीं कुछ शर्तों में भी बदलाव किए गए हैं। केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के तहत अब राज्य सरकारों को इस बात के अधिकार दिए गए हैं कि वह अपने स्तर से जोन का बंटवारा कर सकेंगे। इसके मुताबिक ही लॉकडाउन के नियम लागू किए जाएंगे। रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन का निर्धारण राज्यों में अलग-अलग आधार पर किया जा सकेगा।
लॉकडाउन 4 की यह है गाइडलाइन
1- लॉकडाउन 4 के तहत जिला प्रशासन रेड और ऑरेंज जोन में किसे कंटेनमेंट जोन बनाना है, इसका निर्धारण राज्यकरेगा।
2- कंटेनमेंट जोन में किसी भी काम के लिए अनुमति लेनी होगी। लोगों की आवाजाही पर रोक होगी, लेकिन मेडिकल इमर्जेंसी और इससे जुड़े काम हो सकेंगे।
3- कंटेनमेंट जोन में कोरोना वायरस के मरीजों की पड़ताल के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलेगा, ताकि महामारी के फैलने को पूरी तरह से रोका जा सके।
4- देश के अन्य राज्यों की तरह यूपी में भी सभी जोन में शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक आम लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। जिला प्रशासन इन क्षेत्रों के लिए आदेश जारी करेगा।
5- गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन के तहत बीमार व्यक्तियों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहने की हिदायत दी गई है। यूपी में भी इसका पालन करना होगा।
उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित के आंकड़े अन्य राज्यों से भले ही कम हों, लेकिन यहां के 19 जिलों को रेड जोन में शामिल किया गया है। प्रदेश के 19 जिलों को रेड जोन, 36 को ऑरेंज जोन तथा 20 को ग्रीन जोन में रखा गया है। रेड जोन वाले इलाकों में अभी पाबंदियां जारी रहेंगी।