बिजनेस ट्रिप पर कर्मचारी की शारीरीक संबंध बनाते हुए मौत, कोर्ट ने बोली ये बात…
ये हैरान कर देने वाला मामला फ्रांस से सामने आया है. जहाँ कोर्ट ने एक कर्मचारी की शारीरीक संबंध के दौरान हुई मौत के लिए उसकी कंपनी को जिम्मेदार ठहराते हुए मुआवजा देने का आदेश दिया है. दरअसल जेवियर X नाम के शख्स को रेलवे सेवा कंपनी ने साल 2013 में सेंट्रल फ्रांस के एक होटल में एक बिजनेस मीटिंग के लिए भेजा था. हालांकि, होटल में शारीरीक संबंध के दौरान एंप्लायी को कार्डियक अरेस्ट आया जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी. छह सालों तक चले केस के बाद अब अदालत ने अब अपना फैसला सुनाया है.
मीडिया सूत्रों की रिपोर्ट ने मुताबिक फ्रांस की एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी सीपीएएम ने इस दुर्घटना को वर्कप्लेस एक्सीडेंट करार दिया है. बता से साल 2016 में अदालत ने अपने एक आदेश में कहा था कि संबंध बनाना भी नहाने या खाना खाने की तरह सामान्य जिंदगी का ही हिस्सा है. हालांकि कंपनी ने कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए कहा कि उसकी मौत पूरी तरह से अजनबी शख्स के साथ विवाहेतर संबंध बनाने का नतीजा था.
आगे बताते चले यहां तक की कंपनी ने अदालत के सामने यह भी तर्क दिया कि कर्मचारी कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए होटल में भी नहीं ठहरा था. रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने पैरिस की अपील कोर्ट से कहा कि कर्माचारी की मौत के लिए उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए क्योंकि उसने अपनी निजी रुझानों के लिए जानबूझकर अपने कामकाज को रोका और यह उसके पेशे से अलग था. लेकिन कोर्ट ने कंपनी की दलील को खारिज करते हुए कहा शख्स के परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार जजो ने अपने फैसले में कहा है कि बिजनेस ट्रिप पर किसी भी कर्मचारी को अपने मिशन की पूरी अवधि के लिए सुरक्षा मिलनी चाहिए.