उत्तराखंड के 2 और शहरों में जमीन खरीदना मुश्किल, पहले लेनी पड़ेगी शासन की मंजूरी

उत्तराखंड सरकार के नए भू कानून दो और शहरों में भी जमीन खरीदना मुश्किल हो गया है। इसके साथ ही राज्य के 11 जिलों में कृषि, उद्यान की जमीन खरीद पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। इसके साथ ही हरिद्वार, यूएसनगर में कड़े प्रावधान के साथ जमीन खरीद को मंजूरी दी गई है। इस पर गुरुवार को शासन की ओर से स्थिति को और स्पष्ट किया गया। बताया गया कि हरिद्वार, यूएसनगर में बिना शासन की मंजूरी के जमीन नहीं खरीदी जा सकेगी। इस मामले पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी बयान सामने आया है। आइए जानते हैं शासन की तरफ से क्या नियम हैं।

राज्य में एकबार मंजूरी लेकर जमीन खरीदने का अर्थ ये नहीं होगा कि जमीन खरीदने वाले दूसरे प्रदेश के लोगों को अन्य स्थानों पर भी जमीन खरीद की छूट मिल सकेगी। उत्तराखंड में जिन लोगों, उनके परिवारों के नाम पर वर्ष 2003 से पहले कोई भूमि नहीं है, वे राज्य में जमीन नहीं खरीद सकते हैं। हरिद्वार, यूएसनगर में भी अब जिले में डीएम की जगह शासन से ही मंजूरी लेनी होगी। सचिव राजस्व एसएन पांडेय ने बताया कि यदि कोई दूसरे प्रदेश का व्यक्ति मंजूरी लेकर एकबार उत्तराखंड में जमीन खरीदता है, तो उसे वर्ष 2003 से पहले की जमीन वाले अधिकार नहीं मिलेंगे। उस पर सख्त भू कानून लागू होंगे। ऐसे में उत्तराखंड के यूएस नगर और हरिद्वार शहरों में भी लोगों के लिए जमीन खरीदना मुश्किल हो गया है।

जमीन खरीदने वाले नए कानू पर बात करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जनभावनाओं का सम्मान करते हुए भू कानून लागू किया गया है। इस कदम से उत्तराखंड के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहरों और नागरिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो पाएगी। इस तरह अब उत्तराखंड के यूएस नगर और हरिद्वार में भी जमीन खरीदना मुश्किल होगा।

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker