फ्लैट समय से न देने पर लौटानी होगी रकम, उत्तराखंड भू-नियामक प्राधिकरण ने दिया आदेश

उत्तराखंड भू-संपदा नियामक प्राधिकरण ने दून के एक बिल्डर को अपने ग्राहक को समय पर फ्लैट न दे पाने पर मूल धनराशि ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए हैं। रेरा के सचिव नरेश सी मठपाल की ओर से इस संदर्भ में आदेश किए गए हैं। अब बिल्डर को जमा की गई रकम लौटानी पड़ेगी।
दरअसल, नेहरू कॉलोनी निवासी आरती बिष्ट ने रेरा में शिकायत की थी कि जिस बिल्डर से उन्होंने फ्लैट खरीदा था उसने न तो अभी तक फ्लैट पर कब्जा दिया और न धनराशि लौटाई है। इस मामले की जांच और सुनवाई के बाद अब रेरा ने ग्राहक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा है कि यदि बिल्डर तय किए गए समय तक फ्लैट का कब्जा ग्राहक को नहीं दे पाया तो उसे मूल धनराशि ब्याज के साथ लौटानी होगी।
आरती बिष्ट ने शिकायत की थी कि वर्ष 2022 में उन्होंने 70 लाख रुपये में बिल्डर से फ्लैट खरीदने के लिए बुक किया था। धनराशि दिए जाने के बाद बिल्डर ने फ्लैट 31 दिसंबर 2022 तक देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक फ्लैट न मिलने पर अब इस मामले में रेरा ने बिल्डर को फ्लैट न दे पाने पर मूल धनराशि ब्याज के साथ लौटाने के आदेश दिए गए हैं।