TDS के खिलाफ दायर याचिका को SC ने की खारिज, जानिए वजह…

TDS यानी टैक्स डिडक्ट एट सोर्स को चुनौती दे रही याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने से इनकार कर दिया है। साथ ही याचिकाकर्ता भारतीय जनता पार्टी के नेता को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है। कोर्ट ने याचिका को ‘बुरी तरह तैयार’ की गई भी बताया है। जनहित याचिका में कहा गया था कि टीडीएस के प्रावधानों के चलते सरकार की ओर से स्त्रोत पर कर जुटाने का दबाव लोगों पर पड़ता है।

याचिका में आयकर अधिनियम के तहत स्रोत पर कर कटौती के ढांचे को खत्म करने का अनुरोध किया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया था। साथ ही कहा है कि इसे हर जगह लगाया जाता है। CJI यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच वकील और भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय को दिल्ली हाई कोर्ट जाने की अनुमति दी।

पीठ ने कहा कि याचिका ‘बहुत खराब तरीके से तैयार की गई’ है और इसे दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर किया जाना चाहिए। सीजेआई ने कहा, ‘माफ कीजिए, हम इस पर विचार नहीं करेंगे… यह बहुत ही खराब तरीके से तैयार की गई है। हालांकि, आप दिल्ली उच्च न्यायालय जा सकते हैं।’ याचिका में टीडीएस प्रणाली को ‘मनमाना और तर्कहीन’ बताते हुए इसे समाप्त करने का निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया उन्होंने कहा कि कई देशों में टीडीएस लगाने की व्यवस्था है।

याचिका में आयकर अधिनियम के तहत टीडीएस ढांचे को चुनौती दी गई है, जो भुगतानकर्ता द्वारा भुगतान के समय कर की कटौती और उसे आयकर विभाग में जमा करने को अनिवार्य बनाता है। कटौती की गई राशि को दाता की कर देयता में शामिल किया जाता है। याचिका में केंद्र, विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधि आयोग और नीति आयोग को पक्ष बनाया गया था।

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