हेड रेडियो ऑपरेटर की भर्ती परीक्षा, हाईकोर्ट ने दिया री-एग्जाम का आदेश

लखनऊ, उत्तर प्रदेश पुलिस की हेड रेडियो ऑपरेटर भर्ती को लेकर हाई कोर्ट ने अहम आदेश दिया है। जस्टिस आलोक माथुर की लखनऊ बेंच ने हेड रेडियो ऑपरेटर की भर्ती को रद्द कर दिया है। साल 2022 में रेडियो ऑपरेटर के कुल 936 पदों के लिए 40,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने निर्धारित योग्यता में बदलाव किया था।

विज्ञापन में डिप्लोमा की मांग की गई थी, लेकिन अचानक एक प्रस्ताव पास कर बीटेक पास उम्मीदवारों को भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर लिया गया था। इस योग्यता में बदलाव को लेकर एक याचिका कोर्ट में दायर की गई थी। याचिका की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट का कहना है कि पुलिस भर्ती बोर्ड को योग्यता मानकों में बदलाव का अधिकार नहीं है। केवल शासन स्तर से योग्यता मानकों में बदलाव किया जा सकता है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब भर्ती बोर्ड नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया को शुरू करेगा।

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