2016 के हत्या मामले में अदालत ने 10 लोगों को किया बरी, जानिए मामला
महाराष्ट्र के ठाणे की एक अदालत ने 2016 में हत्या के एक मामले में आरोपी 10 लोगों को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी ने गंभीर गलती की है या गवाहों द्वारा उसे “गुमराह या निर्देशित” किया गया है।
आरोपियों पर हत्या, दंगा करने का आरोप लगाया गया है और उन पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के कड़े प्रावधानों के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।
विशेष मकोका अदालत (Special MCOCA Court) के न्यायाधीश अमित एम शेटे ने सात साल से अधिक समय तक चले मुकदमे के बाद 19 दिसंबर को पारित 56 पृष्ठों के फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष और गवाह सभी उचित संदेहों से परे आरोपियों के खिलाफ हत्या के गंभीर अपराध को साबित करने में विफल रहे।
आदेश की एक प्रति सोमवार को उपलब्ध करायी गयी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, स्थानीय सुरक्षा व्यवसायी रंजीत उर्फ बंटी पर 24 अक्टूबर 2016 को ठाणे जिले के नापोली क्षेत्र में एक मंदिर के पास चाकुओं से हमला किया गया था।
बाद में व्यापक चिकित्सा उपचार के बावजूद उसकी मृत्यु हो गई।
अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि अक्षय नंदा के नेतृत्व में आरोपियों ने साजिश के तहत हमला किया और पीड़ित की सोने की चेन और अंगूठियां लूट लीं। बचाव पक्ष के वकीलों ने मामले का विरोध किया।
अदालत ने इकबालिया बयानों में विसंगतियों पर भी गौर किया, जिसके बारे में अभियुक्तों ने दावा किया था कि ये बयान दबाव में प्राप्त किये गये थे।
न्यायाधीश ने कहा, रिकॉर्ड पर मौजूद संपूर्ण साक्ष्यों के अवलोकन से अभियोजन पक्ष के प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और मकसद/मनुष्य की मंशा के बारे में उचित संदेह प्रतीत होता है। अभियोजन पक्ष और गवाह सभी उचित संदेहों से परे हत्या के गंभीर अपराध को स्थापित करने में विफल रहे।
अदालत ने कहा, रिकॉर्ड में मौजूद समस्त साक्ष्यों से यह पता चलता है कि जांच एजेंसी ने गंभीर गलती की है या एजेंसी को गवाहों द्वारा गुमराह किया गया होगा और/या निर्देशित किया गया होगा।
बरी किए गए लोगों में अक्षय नंदा उर्फ नंदू पाटिल (36), रोहित रवि पाटिल (35), अनिल उर्फ पप्प्या नाथूराम शेलार (33), अजिंक्य उर्फ अज्जू विजय जाधव (33), अभिषेक गंगाधर निंबोलकर (36), अनिल उर्फ बबलू शिवाजी शेलार ( 34), सचिन सोपान वाडकर (44), रुशिकेश रामदास पाटिल (34), भरत खांडू पाटिल (36) और रूपेश राजेश खंडागले (46) शामिल हैं।