मध्य प्रदेश HC ने शख्स को एक माह के अंदर 50 पेड़ लगाने की सुनाई सजा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने एक शख्स को आपराधिक अवमानना मामले में अनोखी सजा सुनाई है। जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने शख्स को एक महीने के भीतर देशी प्रजाति के 50 पेड़ लगाने का आदेश दिया है। साथ ही मामले में उसकी माफी स्वीकार कर ली है। अदालत ने 2 दिसंबर को राहुल साहू के खिलाफ आपराधिक अवमानना याचिका पर उक्त आदेश जारी किया।
जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने कहा कि हम प्रतिवादी (राहुल साहू) के आचरण को ध्यान में रखते हुए निर्देश देते हैं कि वह मुरैना जिले के संबलगढ़ क्षेत्र में देशी प्रजाति के 50 पेड़ लगाएगा। पेड़ों की ऊंचाई कम से कम 4 फीट होनी चाहिए। पेड़ देशी प्रकृति के होने चाहिए।