3 खदानों पर 66 लाख का जुर्माना, अवैध खनन पाए जाने पर पट्टाधारकों को भेजा गया नोटिस

बांदा, जनपद डीएम के निर्देश पर संयुक्त टीम ने खदानों में जांच की। मरौली खादर और पथरी खदान में अवैध खनन पाया गया। तीनों खदान संचालकों पर लगभग 66 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। पट्टाधारकों को नोटिस भेजी गई है। आपको बता दें की सदर तहसील की मरौली खदान महीना निवासी प्रशांत गुप्ता के नाम आवंटित है। करीब 17 हेक्टेयर में उन्हें पट्टा दिया गया है।

सदर एसडीएम अमित शुक्ला की अगुवाई में खनन निरीक्षक नायब तहसीलदार को सिटी की टीम ने खदान में पैमाइश और जांच की। पत्ता क्षेत्र के अंदर 2332 घर मी अवैध खनन पाया गया। पट्टाधारक पर 20 लाख 98 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। पथरी खदान मयूर बॉक्साइट इंडिया के रवीश गम्बर निवासी बिलासपुर छत्तीसगढ़ के नाम से आवंटित है। यहां पट्टा क्षेत्र के अंदर 2166 घन मीटर मौरंग का अवैध खनन मिला।

वहीं 19 लाख 49 हजार का जुर्माना लगाया गया है। मरोली खादर खंड संख्या 5 कानपुर निवासी संजीव कुमार गुप्ता के नाम से आवंटित है। यहां जांच में 2991 घन मीटर का अवैध खनन मिला है। डीएम ने पट्टाधारकों पर 26 लाख 92 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। तीनों पट्टा धारकों को नोटिस भेजी गई है। वहीं 32 ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई की गई है।

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