बहराइच में बुलडोजर मामले की सुनवाई टली, लखनऊ हाईकोर्ट में 11 नवंबर को होगी सुनवाई

लखनऊ, लखनऊ हाईकोर्ट ने बुधवार को बहराइच में बुलडोजर कार्रवाई पर 11 नवंबर तक रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि फिलहाल इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जाए। अदालत ने राज्य सरकार से पूछा है कि जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, क्या उनके परिसरों का कोई सर्वेक्षण किया गया है। क्या वे इन कथित अवैध भवनों के मालिक हैं।

कोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या नोटिस संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए थे या नहीं। अतिरिक्त महाधिवक्ता वीके शाही और मुख्य स्थायी अधिवक्ता शैलेन्द्र कुमार सिंह ने राज्य सरकार का पक्ष रखा। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि मामले में दाखिल जनहित याचिका पर जवाबी शपथपत्र दाखिल कर दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी, जिसमें राज्य सरकार को अपना विस्तृत जवाब दाखिल करना है।

इससे पहले हाईकोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य को कानून का पालन करना होगा और चुनिंदा तरीके से निर्माण को नहीं गिरा सकते। बहराइच के महाराजगंज के जिन 23 घरों में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाने का नोटिस चस्पा किया गया था। इससे पहले 22 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई थी।

तब राज्य सरकार के वकील ने जनहित याचिका पर आपत्ति दाखिल करने की बात कही थी। इस पर कोर्ट ने कहा था कि वह रजिस्ट्री में आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। इस दौरान जज ने यूपी सरकार को चेताया था। कहा था- बुलडोजर एक्शन को लेकर पहले ही कोर्ट ने निर्देश दिए गए हैं। अगर यूपी सरकार आदेश का उल्लंघन करके रिस्क लेना चाहती है तो यह उनकी मर्जी है।

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