सिंगापुर: प्रेमिका की हत्या मामले में शख्स को 20 साल की जेल की मिली सजा, जानिए पूरा मामला…

भारतीय मूल के एक विवाहित व्यक्ति को दूसरे पुरुषों के साथ संबंध रखने के कारण अपनी प्रेमिका की हत्या करने के समान गैर इरादतन हत्या के लिए सोमवार को 20 साल जेल की सजा सुनाई गई।

यह कदम एम कृष्णन ने तब उठाया जब उसको पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड का संबंध अन्य पुरुषों के साथ भी है। वह अपनी प्रेमिका 40 वर्षीय मल्लिका बेगम रहमानसा अब्दुल रहमान के अफेर वाली बात से परेशान चल रहा था। एम कृष्णन ने एक दिन मल्लिका बेगम को इस बात पर मुक्का और लात मारी, जिससे उसकी 17 जनवरी, 2019 में मृत्यु हो गई। 40 वर्षीय शख्स ने पिछले सप्ताह हाईकोर्ट में अपना जुर्म कबूल कर लिया था। बता दें, उसकी सजा उसकी गिरफ्तारी की तारीख से पहले की है।

पत्नी और प्रेमिका के साथ दुर्व्यवहार करना रखा जारी 

न्यायमूर्ति वैलेरी थीन ने कहा कि कृष्णन ने वादा किया था कि 2018 में (पुलिस अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार के एक अन्य अपराध के लिए) वह खुद में सुधार लाएगा। इसके बाद भी उसने अपनी पत्नी और प्रेमिका के साथ दुर्व्यवहार करना जारी रखा। सजा सुनाए जाने के दौरान न्यायमूर्ति ने यह भी कहा कि शख्स को गुस्सा करने की बीमारी थी। इसमें शराब ने और इस प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया।

‘महिलाओं के खिलाफ घरेलू दुर्व्यवहार को नहीं कर सकते अनदेखा’

न्यायमूर्ति थीन ने कृष्णन को 20 साल जेल की सजा सुनाते हुए कहा कि महिलाओं के खिलाफ उसके बार-बार घरेलू दुर्व्यवहार को नजरअंदाज नहीं कर सकतीं। उन्होंने आगे यह बताया कि उन्हें पता है कि उसे बहुत गुस्सा आता है लेकिन अपराध को अनदेखा नहीं किया जा सकता।

आपको बताया दें कि गैर इरादतन हत्या के लिए अधिकतम सजा आजीवन कारावास और बेंत से मारने की सजा है, या 20 साल तक की जेल की सजा और जुर्माना या बेंत से मारना है।

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