के. कविता की CBI रिमांड पर 2 बजे के बाद आएगा फैसला, जांच एजेंसी ने किया बड़ा खुलासा

Delhi Excise Policy Scam केस में सीबीआई द्वारा के. कविता की गिरफ्तारी के बाद आज उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। यहां जांच एजेंसी ने कविता की पांच दिन की रिमांड मांगी।

रिमांड मांगते हुए सीबीआई ने कहा, के. कविता जांच और पूछताछ में सहयोग नहीं कर रही। कविता की भूमिका यह है कि वह आबकारी नीति मामले में प्रमुख साजिशकर्ताओं में से एक है।

‘थोक लाइसेंस में साझेदार हैं कविता’

सीबीआई ने दावा किया कि साउथ ग्रुप के एक शराब कारोबारी ने केजरीवाल से मुलाकात कर दिल्ली में कारोबार करने के लिए समर्थन मांगा था। केजरीवाल ने उन्हें सहयोग का आश्वासन दिया था।

सीबीआई ने कहा, सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा ने भी अपने बयान में पुष्टि की है कि आरोपी अभिषेक बोइनपल्ली ने उन्हें बताया कि विजय नायर को करोड़ों रुपये का भुगतान किया गया था।

सीबीआई ने कोर्ट में ये भी कहा कि कविता के सीए और बुच्ची बाबू की चैट से पता चलता है कि वह अपने प्रॉक्सी के जरिए इंडो स्पिरिट्स में थोक लाइसेंस में साझेदारी कर रही थीं।

मगुंटा की सहायता करने की कोशिश की थी

चैट से यह भी पता चला कि कविता ने कंपनी की एनओसी प्राप्त करने में राघव मगुंटा की सहायता करने की कोशिश की थी। होटल ताज दिल्ली में आयोजित बैठक में सरथ रेड्डी, बुच्ची बाबू, बोइनपल्ली उपस्थित थे और यह निर्णय लिया गया कि इंडो स्पिरिट्स को परनोड रिचर्ड के थोक विक्रेता के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

सीबीआई ने आगे अपना पक्ष रखा, मार्च और मई 2021 में जब आबकारी नीति तैयार की जा रही थी तब अरुण पिल्लई, बुच्ची बाबू और बोइनपल्ली दिल्ली में रह रहे थे और विजय नायर के माध्यम से लाभ प्राप्त कर रहे थे।

कविता ने रेड्डी को दिल्ली में शराब का कारोबार करने का आश्वासन दिया था। नवंबर-दिसंबर 2021 में कविता ने रेड्डी को पहले तय किए गए प्रति जोन पांच करोड़ की दर से 25 करोड़ का भुगतान करने के लिए कहा।

रेड्डी राजी नहीं हुए तो दी धमकी

सीबीआई ने ये भी कहा कि रेड्डी राजी नहीं हुआ तो कविता ने उसके व्यवसाय को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। सीबीआई ने कहा कि कविता ने पूछताछ के दौरान अपनी भूमिका के बारे में सही जवाब नहीं दिया।

उनके जवाब सीबीआई जांच के दस्तावेजों के विपरीत हैं। वह उन तथ्यों को छुपा रही हैं जो उनकी जानकारी में हैं। इससे पहले भी वह नोटिस के बावजूद जांच में शामिल नहीं हुई हैं।

आबकारी नीति से जुड़ी बड़ी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए कविता का सुबूतों से सामना कराने की जरूरत है।

इसके बाद के. कविता के वकील ने दलीलें रखनी शुरू कीं। उन्होंने कहा कि कविता की गिरफ्तारी अवैध है। कविता के अधिवक्ता ने कहा जिस आवेदन पर सीबीआई ने पूछताछ की वह आवेदन और उस पर आदेश जो कल किया गया था उसकी कॉपी हमें दोपहर दो बजे तक दी जाए।

दो बजे के बाद आ सकता है फैसला

इस पर कोर्ट ने कहा, आप मेरे आवेदन का निपटारा करने से पहले कापी क्यों मांग रहे हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि वह कविता से पूछताछ की अनुमति के साथ-साथ सीबीआई के आवेदन की प्रति मांगने के खिलाफ उसके आवेदन पर दोपहर दो बजे आदेश पारित करेगी। इसके बाद अदालत सीबीआई की रिमांड अर्जी पर दलीलें सुनेगी।

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