पूर्व सांसद विनय पांडेय की जमानत खारिज, भेजे गए जेल
यूपी में गोंडा में अपर जिला जज सर्वजीत कुमार सिंह ने जालसाजी करने के आरोप में पूर्व सांसद विनय कुमार उर्फ बिन्नू पांडेय की जमानत अर्जी खारिज कर दी। साथ ही उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार पाठक के अनुसार जिला जालौन के सिविल लाइंस उरई निवासी डॉ. उमाशंकर सोनी ने 23 जुलाई 2022 को थाना कोतवाली नगर गोंडा में इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके मुताबिक डॉ. सोनी चिकित्सक हैं और उसकी जान पहचान पूर्व सांसद बिन्नू पांडेय से हो गई थी। उन्होंने बताया कि पूर्व सांसद ने जालौन की तहसील कालपी के ग्राम भेड़ीघाट-3 बेतवा नदी से बालू खनन का पांच वर्षीय पट्टा अपने ड्राइवर मनीष ओझा की फर्म मेसर्स बिंदू एंड राम कंस्ट्रक्शन के नाम से लिया है।
इसमें सालाना 303630 घन मीटर बालू खनन किया जाना है जिसकी रायल्टी के तौर पर सरकार को करोड़ों रुपये अदा करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें उन्हें साझेदार बनने का ऑफर दिया क्योंकि पूर्व सांसद का कहना था कि मैं बलरामपुर से यहां आकर फर्म नहीं चला पाऊंगा, खनन का काम आपको ही देखना है। वादी ने आरोपी की बातों पर विश्वास करके 25 लाख रुपए उसके गोंडा आवास पर लिखा-पढ़ी करके दे दिया। इसके बाद खनन कार्य में सहभागिता के लिए फोन किया तो पूर्व सांसद ने कहा कि वह उनका पैसा वापस कर देंगे। इसके बाद भी उन्होंने पैसा वापस नहीं किया।
इस पर पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके प्रकरण की विवेचना करके आरोप पत्र अदालत पर भेज दिया। आरोपी की ओर से अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष जमानत प्रार्थना पत्र दिया। अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद पर्याप्त आधार न होने पर जमानत अर्जी निरस्त कर आरोपी पूर्व सांसद को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।