तहखाने में पूजा की अनुमति देने वाली वाली याचिका पर सुनवाई पूरी, HC ने फैसला रखा सुरक्षित

ज्ञानवापी स्थित व्यास जी के तलगृह में पूजा-अर्चना कराने के जिला जज के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाने के लिए अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद (मस्जिद) की ओर से दी गई अपील पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की। हाई कोर्ट ने व्यास तहखाना में पूजा के अधिकार को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित कर लिया है। इसके पहले न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने दोनों पक्षों को सुना।

सोमवार को हुई थी सुनवाई

वाराणसी स्थित ज्ञानवापी तलगृह में काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को पूजा की अनुमति देने संबंधी जिला जज के आदेश की वैधता को चुनौती देने वाली अपीलों पर गुरुवार को भी सुनवाई हुई। इससे पहले सोमवार को करीब एक घंटे से ज्यादा समय तक चली सुनवाई में मस्जिद पक्ष ने कहा था कि पूजा संबंधी आदेश सही नहीं है।

न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने की सुनवाई

न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से चुनौती देने अपीलों की सुनवाई कर रहे हैं। मंदिर पक्ष का कहना है कि जिला जज के आदेश में कुछ भी गलत नहीं है। पांच मई की सुनवाई में पीठ ने कहा था कि 1993 तक किसका कब्जा था, यह तय हो जाए तो फैसला हो जाएगा।

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