अजित गुट को राकांपा का नाम-निशान दिए जाने के खिलाफ शरद पवार ने SC में दायर की याचिका
चुनाव आयोग की तरफ से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) का नाम और चुनाव चिह्न अजित पवार के गुट को दिए जाने के खिलाफ आज शरद पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका में चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए जल्द सुनवाई की मांग की गई है।
गौरतलब है कि अजित पवार गुट इससे पहले ही सर्वोच्च न्यायालय में कैविएट दाखिल करचुका है। उनकी तरफ से मांग की गई है कि विपक्ष की तरफ से मामले में दायर किसी भी याचिका पर उन्हें भी सुना जाए।
क्या था चुनाव आयोग का फैसला?
राकांपा के दो धड़े बनने के बाद छह महीने से अधिक समय तक पार्टी पर हक को लेकर चुनाव आयोग में सुनवाई चली। 10 से ज्यादा सुनवाई के बाद चुनाव आयोग ने एनसीपी में विवाद का निपटारा किया और अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट के पक्ष में फैसला सुनाया था। अब एनसीपी का नाम और चुनाव चिह्न ‘घड़ी’ अजित पवार के पास रहेगा। इस फैसले पर शरद पवार के धड़े ने नाराजगी जताई थी। वहीं, महाविकास अघाड़ी में उनकी साथी रही उद्धव शिवसेना और कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग के फैसले का विरोध किया था और कोर्ट जाने की बात कही थी।