बॉम्बे HC ने आवासीय बिल्डिंग में हो रहे स्टैक पार्किंग के निर्माण को ठहराया अवैध, तत्काल हटाने का दिए निर्देश

बंबई हाई कोर्ट ने एक आवासीय भवन में निर्मित सात मशीनीकृत कैंटिलीवर कार पार्किंग स्थानों (stack parking) को हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि ‘विकास नियमों में ढील की अनुमति नहीं दी जा सकती है अगर यह सार्वजनिक सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।’

जस्टिस गौतम पटेल और कमल खाता की खंडपीठ ने कहा कि बोरीवली में हाउसिंग सोसायटी के परिसर में स्टैक पार्किंग प्रणाली न केवल समाज के सदस्यों, बल्कि बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और शायद अग्नि सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा यहां तक कि राहगीर को भी पूरी तरह से कमजोर कर देती है। पीठ ने कहा कि सोसायटी में आपात स्थिति में कोई भी फायर टेंडर या एम्बुलेंस स्टैक पार्किंग से आगे नहीं जा सकती।

किसने दाखिल की याचिका?

कोर्ट ने एक नेत्र रोग विशेषज्ञ राहुल जैन द्वारा दायर याचिका में यह आदेश पारित किया है। दरअसल, राहुल ने अपनी याचिका में पश्चिमी उपनगर बोरीवली में अपने आवास सोसायटी में सात मशीनीकृत कैंटिलीवर (स्टैक) कार पार्किंग स्थान स्थापित करने के निर्णय को चुनौती दी थी। राहुल का मानना है कि यह पार्किंग उनके प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर रहा था जिससे परिसर और सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है।

याचिका के अनुसार, सोसायटी परिसर में स्टैक पार्किंग सिस्टम की आवश्यकता थी क्योंकि डेवलपर ने इमारत में दो अतिरिक्त मंजिलें बनाने की योजना में बनाई थी। डेवलपर ने बाद में सात स्टैक पार्किंग स्थानों के निर्माण के लिए ग्रेटर मुंबई नगर निगम (एमसीजीएम) और अग्निशमन विभाग से मंजूरी प्राप्त की। अदालत ने अपने आदेश में नगर निकाय के अग्निशमन विभाग के मुख्य अग्निशमन अधिकारी के इस सुझाव पर नाराजगी व्यक्त की कि अगर इमारत में आग लगती है तो किसी अग्निशमन वाहन की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इमारत 13 मंजिल से कम है।

‘अगले चुनाव में वोट मांगने वालों के लिए बड़ी गड़बड़ी’

कोर्ट ने कहा कि ‘हम यह कहने का साहस करते हैं कि अग्निशमन अधिकारी का यह बयान अगर सरकार में किसी को भी बताया गया, खासकर उन लोगों को जो अगले चुनाव में वोट मांगने वाले हैं, तो बहुत बड़ी गड़बड़ी होगी। कानून में ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि इक्विटी में रहने वालों को महंगी इमारतों में रहने वालों की तुलना में अधिक सुरक्षा प्राथमिकता मिले। एमसीजीएम के सीएफओ (मुख्य अग्निशमन अधिकारी) जितनी जल्दी इसे समझ लें, उतना बेहतर होगा।’

स्टैक पार्किंग सिस्टम से हो रही सभी को दिक्कत

पीठ ने वर्तमान विकास नियंत्रण और संवर्धन विनियम (डीसीपीआर) में अग्नि सुरक्षा मानदंडों में ढील पर भी सवाल उठाया, जिसमें ऊंची इमारतों में सीढ़ियों की संख्या में कमी, सीढ़ियों की न्यूनतम चौड़ाई में कमी और केवल एक फायर लेन शामिल है। यह भी नोट किया गया कि इन सभी पर लगातार बहस होती रहती है।

पीठ ने कहा कि इस पर छूठ तभी मिलेगी जब निवासियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा, संरचनात्मक सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा प्रभावित न हो। अगर यह साबित होता है कि छूट सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है तो ऐसी कोई अनुमति नहीं दी जा सकती है या अगर दी गई है तो उसे तुरंत रद्द कर दिया जाएगा।’

स्टैक पार्किंग को ठहराया अवैध

अदालत ने कहा कि सोसायटी परिसर में निर्मित स्टैक पार्किंग सिस्टम ने न केवल सोसायटी के सदस्यों, बल्कि बच्चों, वृद्ध लोगों और शायद राहगीरों की सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा को पूरी तरह से कमजोर कर दिया है। पीठ ने स्टैक पार्किंग के निर्माण को अवैध ठहराया और इसे तत्काल हटाने का निर्देश दिया। अदालत ने निर्देश दियाकि एमसीजीएम अवैध रूप से स्थापित सात मशीनीकृत ब्रैकट कार पार्किंग स्थानों को हटाने के लिए सोसायटी के मालिक को नोटिस भेजेगी।’

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