दिल्ली के इस इलाके को NGT ने खाली करने का दिया आदेश, जानिए पूरा मामला…

दिल्ली में कई जगहों पर अवैध कब्जों के मामले सामने आते रहे हैं। कई बार सरकार जमीन पर भी कब्जा करने का मामला सामने आता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है दिल्ली के लाडो सराय इलाके में। यहां एक सरकारी जमीन के टुकड़े पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को यह जमीन खाली करवाने का आदेश दिया है। एनजीटी ने डीडीए को यह जमीन खाली करवाने के लिए तीन महीने का समय दिया है। मिली जानकारी के अनुसार, खाली जमीन और पार्क में लोगों ने कब्जा करके झुग्गियां बना ली हैं।

मिली जानकारी के अनुसार, इस जमीन पर लोग जानवर बांध रहे हैं, जबकि यह डीडीए के अंतर्गत आता है। पिछले साल इस जमीन को लेकर ट्रिब्यूनल में एक रिपोर्ट दायर की गई थी। रिपोर्ट में बताया गया ता कि पार्क की दीवार टूटी हुई है। ऐसे में अतिक्रमणकारी पार्क पर आसानी से कब्जा जमा पा रहे हैं। इसके साथ ही इस जमीन के टुकड़े पर अवैध पार्किंग और कूड़ा डंपिंग जैसे काम भी किए जा रहे हैं। इस मामले में न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले पर ऐक्शन लेने के लिए कहा और उस जमीन पर कोई भी डेयरी एक्टिविटी या गाय, भैंस बांधने पर रोक लगाने की बात कही है।

इस मामले पर इलाके के रहने वाले सौरभ सेजवाल ने एनजीटी में याचिका दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि सरकारी जमीन पर अवैध डेयरियां बनाकर अतिक्रमण किया जा रहा है। सेजवाल ने याचिका में कहा था कि यहां किए गए अतिक्रमण को कई बार ध्वस्त करने के बावजूद दोबारा अतिक्रमण कर लिया जा रहा है।

बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में प्रशासन का लगातार बुलडोजर ऐक्शन जारी है। ऐसे में कई इलाकों में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमार किया जा रहा है। अब एनजीटी ने डीडीए को लाडो सराय इलाके में जमीन पर हुए अतिक्रमण हटाने के लिए आदेश दिया है। 

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