बॉम्बे HC ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दी जमानत, जानिए क्या कहा…
बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने 13 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को यह कहते हुए जमानत दे दी है कि उनके बीच प्रेम संबंध था और उस दौरान कथित यौन संबंध थे। कोर्ट ने कहा कि ये वासना से नहीं बल्कि आकर्षण से था।
आकर्षण के कारण बना यौन संबंध
न्यायमूर्ति उर्मीला जोशी-फाल्के ने कहा कि लड़की ने कहा कि उसने स्वेच्छा से अपना घर छोड़ दिया और आरोपी के साथ रही, जिसकी उम्र 26 वर्ष है। जज ने कहा कि ऐसा लगता है कि यौन संबंध की कथित घटना दो युवाओं के बीच आकर्षण के कारण है और ऐसा नहीं है कि लड़के ने वासना के कारण पीड़िता पर यौन हमला किया है।
जमानत की याचिका लगाने वाले नितिन दामोदर ढाबेराव पर आईपीसी की धारा 363, 376, 376 (2) (एन), 376 (3) के साथ-साथ पोस्को अधिनियम की धारा 34 और धारा 4, 6 और 17 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
अगस्त 2020 में दर्ज हुआ था केस
पीड़िता के पिता ने अगस्त 2020 में पुलिस स्टेशन में अपनी 13 वर्षीय बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस द्वारा उसका पता लगाने के बाद, उसने कहा कि उसके और आरोपी के बीच रोमांटिक संबंध थे और उसने शादी के वादे पर उसे बहकाया था।
अगस्त में किया गया था गिरफ्तार
इसके बाद अमरावती जिले की अंजनगांव सुर्जी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने कथित आरोपी को 30 अगस्त 2020 को गिरफ्तार कर लिया और 26 अक्टूबर को आरोप पत्र दायर किया।