यूपी: कन्नौज में हिस्ट्रीशीटर के घर पर योगी सरकार का चला बुलडोजर, बेटे के साथ मिलकर पुलिस टीम पर की थी फायरिंग

उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाले हिस्ट्रीशीटर अशोक यादव उर्फ मुनुआ के अवैध कब्जे पर गुरुवार को प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की। प्रशासनिक अधिकारियों की जांच के पता चला कि हिस्ट्रीशीटर का घर चकरोड पर अवैध तरीके से बनाया गया था। जिसे प्रशासन ने आज ध्वस्त करा दिया। इस दौरान एसडीएम छिबरामऊ उमाकांत तिवारी व तहसीलदार अभिनव कुमार, प्रभारी निरीक्षक छिबरामऊ जितेंद्र प्रताप सिंह व थानाध्यक्ष विशुनगढ़ पारुल चौधरी मौजूद।

चकरोड पर बने हिस्ट्रीशीटर के मकान को गिराने के आदेश के बाद बुधवार को पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में मकान को खाली कराया गया। चार घंटे तक चली कार्रवाई के बीच पांच-छह ट्रालियों से सामान खेती देखने वाले सजियार के सुपुर्द कर दिया गया।

बुधवार देर शाम एसडीएम छिबरामऊ उमाकांत तिवारी व तहसीलदार अभिनव कुमार ने निरीक्षण किया। थाना विशुनगढ़ के गांव धरनीधरपुर नगरिया निवासी हिस्ट्रीशीटर अशोक यादव उर्फ मुनुआ के घर 25 दिसंबर की शाम पुलिस टीम गैर जमानती वारंट लेकर गई थी।

पुलिस को देख हिस्ट्रीशीटर व उसकी पत्नी पूर्व प्रधान श्यामा देवी व नाबालिग बेटे ने पुलिस पर फायरिंग कर दी थी। इसमें सिपाही सचिन राठी गोली लगने से बलिदान हो गए थे। मुठभेड़ में गोली लगने से हिस्ट्रीशीटर अशोक यादव व उसका बेटा घायल हुए थे।

राजस्व टीम ने की थी जांच

दोनों को मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया था। जहां उनकी हालत में सुधार के बाद अशोक को जेल व उसके पुत्र को बाल सुधार संप्रेक्षण गृह भेजा गया था। राजस्व टीम की जांच के दौरान हिस्ट्रीशीटर के घर का 0.0008 हेक्टेयर हिस्सा चकरोड पर बना हुआ मिला था। इसको लेकर ग्राम सभा की ओर से तहसीलदार न्यायालय के यहां वाद दायर किया गया था।

तहसीलदार न्यायालय की ओर से सर्किल मार्ग खाली कराए जाने को लेकर नोटिस घर के बाहर चस्पा कराया गया था। निर्धारित समय बीतने के बाद तहसीलदार न्यायालय ने धारा-67 की कार्रवाई करते हुए चकरोड को खाली कराया जाने के निर्देश जारी कर दिए।

कोर्ट ने दिया था आदेश

अवैध निर्माण ध्वस्त कराए जाने का आदेश न्यायालय से दिया गया। इसके अलावा करीब 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मंगलवार को एसडीएम न्यायालय ने धारा-133 के तहत थानाध्यक्ष विशुनगढ़ की रिपोर्ट के आधार पर आपराधिक गतिविधियों का केंद्र बने बंकरनुमा घर को गिराने का आदेश जारी कर दिया था।

बुधवार दोपहर करीब दो बजे को नायब तहसीलदार भारत कुमार मौर्या विशुनगढ़ थानाध्यक्ष पारुल चौधरी व टीम के साथ धरनीधरपुर नगरिया स्थित हिस्ट्रीशीटर के घर पहुंचे। घर खाली कराए जाने की प्रक्रिया शुरू कराई गई। तहसीलदार अभिनव कुमार ने बताया कि ग्राम सभा की ओर से वाद दायर किया गया था। सर्कल मार्ग पर मकान के हिस्से को हटाने का आदेश दिया गया है।

ग्राम प्रधान ने जताई असमर्थता

हिस्ट्रीशीटर के घर का सामान दिए जाने पर ग्राम प्रधान गौरव यादव ने असमर्थता जताई। ऐसे में इस सामान को हिस्ट्रीशीटर की खेती के सजियार दीनपुर निवासी रंगलाल पुत्र दिवारी लाल एवं दिनेश पुत्र मिश्रीलाल के सिपुर्द किया गया। पांच-छह ट्रैक्टर ट्रालियों में फ्रिज, अलमारी, बेड व बक्सा सहित अन्य घरेलू सामान भिजवाया गया। इसकी सूची भी तैयार कराई गई। दोपहर ढाई बजे से शुरू हुई प्रक्रिया शाम छह बजे पूरी हुई।

राधा कृष्ण की मूर्ति हटाने में छूटे पसीने हिस्ट्रीशीटर के घर के बाहर प्रवेश द्वार पर बड़े-बड़े दो सिंह की प्रतिमा लगी हैं। उनके बीच में राधा-कृष्ण की मूर्ति भी लगी हुई थी। मकान को खाली कराए जाने के दौरान सर्वप्रथम इस मूर्ति को हटवाने की प्रक्रिया शुरू की गई। एक से डेढ़ घंटे का समय इस मूर्ति को हटवाने में लग गया। मूर्ति को ट्रैक्टर पर रखवाने में कर्मियों के पसीने छूट गए। मूर्तियों का वजन दो से ढाई कुंतल के करीब बताया जा रहा है।

ग्रामीणों के जमा कराए गए शस्त्र लाइसेंस पुलिस प्रशासन घर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से पहले पूरी सतर्कता बरत रहा है। मंगलवार व बुधवार को गांव धरनीधरपुर नगरिया सहित आसपास के गांव में लाइसेंस शस्त्र धारकों से संपर्क किया गया। सभी को थाने में शस्त्र जमा करने के निर्देश दिए गए। मोबाइल फोन से भी लोगों को संपर्क किया गया। लाइसेंस शस्त्र धारकों ने थाने पहुंचकर अपने शस्त्र जमा किए।

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