दिल्ली HC में AAP ने कार्यालयों के निर्माण के लिए राष्ट्रीय भूमि आवंटित करने की मांग वाली याचिका की दाखिल
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त आम आदमी पार्टी द्वारा अपने कार्यालयों के निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजधानी में भूमि आवंटित करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने केन्द्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय और भूमि एवं विकास अधिकारी को नोटिस जारी कर याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। पीठ ने मामले को 23 मार्च को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
केन्द्र की नीतियों और इस तथ्य के अनुसार कि नई दिल्ली के केन्द्रीय स्थानों में कार्यालय परिसर के निर्माण के लिए अन्य सभी राष्ट्रीय दलों को भूमि आवंटित की गई है। यह सुनिश्चित करना प्रतिवादियों पर निर्भर है। आप ने अपनी याचिका में कहा कि याचिकाकर्ता के हक के मुताबिक उसके पक्ष में भी ऐसा ही आवंटन किया जाना चाहिए।
आप ने दावा किया कि केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा जारी नीतियों के मद्देनजर वह अपनी राष्ट्रीय और दिल्ली इकाइयों के लिए कार्यालयों के निर्माण के लिए कुल 1 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र की हकदार है। याचिका में कहा गया है कि 13 जुलाई 2006 का ज्ञापन (केन्द्रीय मंत्रालय का) स्पष्ट रूप से दोनों सदनों में 15 सांसदों वाले सभी राष्ट्रीय दलों को 500 वर्ग मीटर तक भूमि आवंटन का प्रावधान करता है।
याचिका में कहा गया है कि इसके अलावा यह दिल्ली राज्य इकाइयों के लिए 500 वर्ग मीटर तक भूमि के अतिरिक्त आवंटन का भी प्रावधान करता है। जहां राष्ट्रीय पार्टी का दिल्ली राज्य विधानमंडल में प्रतिनिधित्व है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी ने आप को राष्ट्रीय और राज्य इकाई कार्यालयों के निर्माण के लिए जमीन आवंटित करने से केन्द्र के इनकार को चुनौती दी है।