अदालत ने चारों दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा, पांचवें दोषी को तीन साल का कारावास

दिल्ली के साकेत कोर्ट ने साल 2008 में टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में सभी चारों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। ये आरोपी रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलबीर मलिक और अजय कुमार हैं। इन सभी को मकोका के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने चारों दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है।
बता दें, साल 2008 में सौम्या विश्वनाथन जो कि एक पत्रकार थीं, उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वह उस समय अपनी कार से घर लौट रही थीं। इस हत्याकांड में पांच लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें चार को सजा सुनाई गई। पांचवें दोषी को तीन साल की सजा सुनाई गई है।
दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार पांडेय की अदालत ने सजा का ऐलान किया। रवि कपूर पर उम्रकैद के साथ आईपीसी 302 के तहत 25 हजार और मकोका के तहत एक लाख रुपये का जुर्माना, बलजीत मलिक को उम्रकैद के साथ आईपीसी की धारा 302 के तहत 25 हजार का जुर्माना और मकोका के तहत एक लाख रुपये का जुर्माना, अमित शुक्ला को उम्रकैद के साथ आईपीसी 302 के तहत 25 हजार का जुर्माना और मकोका के तहत एक लाख का जुर्माना, अजय कुमार को आईपीसी 302 के तहत 25 हजार का जुर्माना और मकोका के तहत एक लाख तक का जुर्माना लगा है।
पांचवें दोषी पर 7.25 लाख रुपये का जुर्माना
अदालत ने पांचवें दोषी अजय सेठी को तीन साल की जेल और आईपीसी की धारा 411 और मकोका के तहत 7.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।