अवैध अप्रवासियों पर महाराष्ट्र सरकार की सख्ती, पासपोर्ट सत्यापन के लिए आवेदक के घर जाने का दिए निर्देश

मुंबई, महाराष्ट्र के गृह विभाग ने एक आदेश जारी कर पुलिस अधिकारियों को आवेदक के पते के सत्यापन को मंजूरी देने से पहले पासपोर्ट आवेदक के निवास पर जाने के लिए कहा है। जारी किए गए आदेश में कहा है गया है कि “यदि आवश्यक हो” तो पासपोर्ट आवेदक के निवास पर जाएं। 

सोमवार को जारी इस सरकारी आदेश का उद्देश्य अवैध अप्रवासियों और राष्ट्र-विरोधियों को भारतीय पासपोर्ट प्राप्त करने से रोकना है। आदेश की प्रस्तावना में बताया गया कि केंद्रीय एजेंसियों ने अवैध विदेशी प्रवासियों को फर्जी आधार और पैन कार्ड जारी करने में शामिल संगठित गिरोह का पता लगाया है। इसमें कहा गया है कि ये गिरोह उत्तर-पूर्वी राज्यों के आवासीय पते का उपयोग करते हैं।

जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि ऐसे विदेशी नागरिक ‘तत्काल पासपोर्ट’ सेवा के तहत आवेदन करते हैं और स्थानीय प्रशासन की मदद से पुलिस के निर्णय लेने में काफी हद तक प्रभावित करते हैं।

देश की आंतरिक सुरक्षा हो रही प्रभावित 

संदेह है कि ऐसे गिरोह अवैध अप्रवासियों और राष्ट्र-विरोधियों को अवैध रूप से आधार कार्ड की आपूर्ति कर रहे थे। आदेश में कहा गया है कि इससे देश की आंतरिक सुरक्षा प्रभावित हो रही है।

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