बेटी के 21 साल के होने पर सरकार देती है एक लाख रुपये, जानिए क्या है योजना
मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह की सरकार लाड़ली लक्ष्मी योजना चला रही है। योजना के जरिए राज्य की बेटियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। बता दें कि साल 2007 में सीएम शिवराज सिंह ने योजना का शुभारंभ किया था। आपको बताते हैं कि योजना का लाभ क्या है और किस-किस को इसका फायदा मिल रहा है।
21 साल की होने पर एक लाख रुपये
लाड़ली लक्ष्मी योजना में रजिस्ट्रेशन के बाद बेटियों को अलग-अलग किस्तों में सरकार 1 लाख 43 हजार रुपये देती है। 6ठी कक्षा में प्रवेश पर 2 हजार रुपये, 9वीं में प्रवेश पर 4 हजार रुपये, 11वीं और 12वीं में प्रवेश पर 6-6 हजार रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है। 12वीं के बाद ग्रेजुएशन या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर 25 हजार रुपये दो अलग-अलग किस्तों में दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, बेटी अगर 21 वर्ष की हो जाती है और उसकी शादी नहीं होती है सरकार की ओर से एकमुश्त एक लाख रुपये दिया जाता है।
योजना की शर्त
- बेटी का जन्म जनवरी 2006 या उसके बाद हुआ हो
- बेटी के माता-पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो
- माता-पिता की दो या उससे कम संतान हो
- द्वितीय संतान के जन्म पर परिवार नियोजन अपनाया गया हो
- माता-पिता आयकर दाता न हों
- अगर प्रथम प्रसव में बेटी का जन्म 01 अप्रैल 2008 या उसके बाद हुआ है, ऐसे माता-पिता को बगैर परिवार नियोजन के लाभ मिलेगा
अन्य शर्तें?
- ऐसे परिवार जिसमें अधिकतम दो संतान हैं और माता अथवा पिता की मृत्यु हो गई है, उस बच्ची के जन्म के 5 वर्ष होने तक पंजीकरण कराया जा सकता है।
(यदि महिला अथवा पुरुष ने दूसरी शादी की है और उनके पहले से ही उसे बच्चे हैं, तो दूसरी शादी के बाद जन्म लेने वाली बेटी को योजना का लाभ नहीं मिलेगा)
- अनाथ और दत्तक बेटियों को भी योजना का लाभ मिलेगा
- प्रथम प्रसव पर तीन बेटियां होने पर तीनों बेटियायों को योजना का लाभ मिलेगा
- जेल में बंद महिला कैदियों से जन्मी पात्र बेटियों को लाभ मिलेगा
- दुष्कर्म पीड़िता से जन्मी बेटी को भी योजना का लाभ मिलेगा
आवेदन करने का तरीका
लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए साइबर कैफे, लोक सेवा केन्द्र, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से योजना के तहत आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए बेटी का माता या पिता के साथ फोटो देना होगा। साथ ही बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, टीकाकरण कार्ड भी लगेगा। मूल निवासी प्रमाण पत्र, माता या पिता का मतदाता पहचान पत्र और परिवार का राशन कार्ड में से एक दस्तावेज देना होगा। आनलाइन आवेदन के लिए इस लिंक पर क्लिक करें