शिक्षा विभाग ने आर्टिकल 370 पर सवाल उठाने पर लेक्चरर के खिलाफ की कार्रवाई, SC ने लिया संज्ञान
जम्मू कश्मीर के लेक्चरर जहूर अहमद भट्ट ने कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 (Article 370) को खत्म करने के केंद्र सरकार के निर्णय को चुनौती दी थी। याचिका में पक्षकार के तौर पर वो सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित भी हुए थे। इसी बीच शिक्षा विभाग ने उन्हें लेक्चरर पद से बर्खास्त कर दिया। वो राजनीति विज्ञान के सीनियर लेक्चरर हैं।
आखिर क्यों शिक्षा विभाग ने किया निलंबित?
शिक्षा विभाग ने जानकारी दी है कि जम्मू-कश्मीर सिविल सेवा विनियम, जम्मू-कश्मीर सरकारी कर्मचारी आचरण नियम और जम्मू कश्मीर अवकाश नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
शिक्षा विभाग के आधिकारिक आदेश के मुताबिक, भट्ट को तैनाती वाली जगह श्रीनगर से हटाकर निदेशक स्कूल शिक्षा कार्यालय, जम्मू से जोड़ दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि भट्ट के बर्ताव की जांच करने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त किया गया है।
मनोज सिन्हा से निलंबन पर बात करेंगे अटॉर्नी जनरल
सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी को जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल, मनोज सिन्हा से जहूर अहमद भट के निलंबन पर बातचीत करने के लिए कहा है। जहूर अहमद भट्ट कश्मीर के बडगाम जिले के निवासी हैं। वो व्यक्तिगत रूप से सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पेश हुए थे।
23 अगस्त 2023 को वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए थे। मालूम हो कि मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया था।