पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को कोर्ट से लगा बड़ा झटका, जमानत याचिका फिर की खारिज

इस्लामाबाद, इस्लामाबाद में पाकिस्तान की स्थानीय अदालतों ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की नौ याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें हिंसक विरोध प्रदर्शन पर उनके खिलाफ दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के संबंध में जमानत की मांग की गई थी। स्थानीय समाचार एजेंसी डॉन ने यह जानकारी दी।

मंगलवार को, इस्लामाबाद की आतंकवाद-रोधी अदालत (एटीसी) ने तीन जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं और अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीएसजे) मोहम्मद सोहेल ने खान के लिए गिरफ्तारी पूर्व जमानत की मांग करने वाली छह याचिकाएं खारिज कर दीं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष के खिलाफ खन्ना और बरकाहू पुलिस स्टेशनों में एफआईआर दर्ज की गई थी। जियो न्यूज के अनुसार, न्यायाधीश ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में इमरान खान की जमानत को बढ़ाया नहीं जा सकता है।

संघीय राजधानी के कराची कंपनी, रमना, कोहसर, तरनूल और सचिवालय पुलिस स्टेशनों में कैद पीटीआई प्रमुख के खिलाफ छह मामले दर्ज किए गए थे। 

पूर्व पीएम इमरान खान को मिली तीन साल की सजा 

हालांकि, डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, एडीएसजे सोहेल ने तोशखाना उपहारों की फर्जी रसीद से संबंधित मामले में खान की पत्नी बुशरा बीबी की अंतरिम जमानत 7 सितंबर तक बढ़ा दी है। इस साल 9 मई को भ्रष्टाचार के एक मामले में पीटीआई प्रमुख की गिरफ्तारी के बाद हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और पार्टी समर्थकों ने देश के कई हिस्सों में रक्षा और सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला कर दिया।

इस बीच, पूर्व प्रधानमंत्री को इस महीने की शुरुआत में फिर से अटॉक जेल में सलाखों के पीछे डाल दिया गया था, जब इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट ने उन्हें तोशखाना (राज्य डिपॉजिटरी) की आय को छिपाने का दोषी पाए जाने के बाद तीन साल की जेल की सजा सुनाई थी और 100,000 रुपये का जुर्माना लगाया था।

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