मनीष सिसोदिया को SC से नहीं मिली राहत, अंतरिम जमानत याचिका पर इस दिन होगी सुनवाई
नई दिल्ली, दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और शराब घोटाला के आरोपी मनीष सिसोदिया को अगस्त के पूरे महीने में राहत मिलती नहीं दिख रही। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी द्वारा जांच की जा रही दिल्ली शराब नीति घोटाला के दो मामलों में आप नेता मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई 4 सितंबर के लिए टाल दी।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने मनीष सिसोदिया की पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद कहा वह काफी ठीक हैं और इसलिए पीठ सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका की सुनवाई उनकी नियमित जमानत याचिकाओं की सुनवाई के साथ ही करेगी।
सिसोदिया ने पत्नी की बीमारी को आधार बनाकर मांगी अंतरिम जमानत
मालूम हो कि सिसोदिया ने पत्नी की बीमारी को आधार बनाकर अंतरिम जमानत मांगी थी। इससे पहले 14 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई से सिसोदिया की अंतरिम जमानत पर जवाब मांगा था।
सिसोदिया को दिल्ली का उप मुख्यमंत्री रहते हुए सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को शराब घोटाला में उनकी कथित भूमिका होने के चलते गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में ही हैं।
वहीं ईडी ने शराब घोटाला मामले में ही मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में सिसोदिया को 9 मार्च को गिरफ्तार किया था। इससे पहले ईडी ने उनसे तिहाड़ जेल में ही पूछताछ की थी।
हाईकोर्ट ने इस आधार पर खारिज की थी बेल
दिल्ली हाईकोर्ट ने सिसोदिया को सीबीआई केस में 30 मई को जमानत देने से इनकार कर दिया था। उच्च न्यायालय ने कहा था कि वह एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति हैं और गवाहों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इसके बाद हाईकोर्ट ने तीन जुलाई को ईडी मामले में भी सिसोदिया को बेल देने से इनकार करते हुए कहा था कि उनके ऊपर लगे आरोप बेहद गंभीर हैं।