MP: शिवराज सरकार किसानों को दे रही 4 हजार रुपए, जानिए पूरी डिटेल…
भोपाल (मध्य प्रदेश), खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसको लेकर सरकार द्वारा कई योजनाएं भी चलाई जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से हर साल किसानों के खाते में 6 हजार रुपये दिए जाते हैं। वहीं, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने भी एक ऐसी ही योजना की शुरुआत की है।
क्या है किसान कल्याण योजना?
केंद्र सरकार की तर्ज पर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा 22 सितंबर 2020 को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत पीएम किसान सम्मान निधि की तरह ही किसानों के खाते में हर साल 4 हजार रुपये डाले जाते हैं।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती यानी 25 सितंबर 2020 से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसानों के खाते में राशि ट्रांसफर करने की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत किसानों के खाते में दो-दो हजार की दो अलग-अलग किश्त में 4 हजार रुपये डाले जाते हैं।
क्या है इस योजना का उद्देश्य?
खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने, किसानों को उन्नत तकनीक का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिवराज सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना चलाई जा रही है।
किसानों को कब मिलेगी राशि?
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसानों के खाते में पहली किश्त 1 अप्रैल से 31 अगस्त और दूसरी किश्त 1 सितम्बर से 31 मार्च के बीच डाली जाती है।
कैसे होगा भुगतान?
राज्य सरकार द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से किसानों के खाते में राशि ट्रांसफर की जाती है।
क्या हैं शर्ते?
उच्च आर्थिक स्थिति के भूमि-स्वामियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
इन लोगों को भी नहीं मिलेगा लाभ?
- पूर्व और वर्तमान में संवैधानिक पदों पर पदस्थ व्यक्तियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा।
- पूर्व और वर्तमान में पदस्थ मंत्री, राज्य मंत्री, लोक सभा, राज्य सभा, राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद के सदस्यों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- पूर्व और वर्तमान नगरनिगम के महापौर और जिला पंचायत के अध्यक्षों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रालयों, कार्यालयों और विभागों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारियों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा।
- ऐसे रिटायर्ड पेंशनर्स जिनकी मासिक पेंशन 10 हजार रुपये या उससे अधिक है वो भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे।
- अंतिम वित्तीय वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले व्यक्ति भी इस योजना से बाहर होंगे।
- पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत व्याक्ति या अभ्यासरत व्यक्ति
- योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं http://saara.mp.gov.in/