एक्टर अरमान कोहली को बॉम्बे HC ने दिया आदेश, एक्स गर्लफ्रेंड को देने होंगे इतने लाख रुपये
बॉलीवुड अभिनेता अरमान कोहली एक बार फिर से अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्ख़ियों में हैं। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अरमान कोहली को आदेश दिया है कि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड नीरू रंधावा को 50 लाख रुपये दें, नहीं तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा। हालांकि अदालत का ये आदेश किसी नए केस नहीं बल्कि 2018 के एक केस पर आया है।
दरअसल ये पूरा मामला वर्ष 2018 का है, जब नीरू ने अरमान कोहली पर संगीन आरोप लगाए थे। नीरू एवं अरमान उस समय रिलेशनशिप में थे। नीरू ने कहा था कि दोनों के बीच किसी बात पर बहस हो गई थी, तत्पश्चात, अरमान ने उन पर हमला कर दिया था। अरमान ने नीरू को सीढ़ियों से नीचे ढकेल दिया था, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई थीं। वहीं नीरू के 15 टांके भी लगे थे। फिर नीरू ने FIR दर्ज करवाई तथा फिर अरमान कोहली को IPC की धारा 323,504 और 506 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर अरमान से शपथपत्र दाखिल करवाया गया, जिस में लिखा गया कि वो कभी भी दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। इसके साथ ही उन्हें नीरू को 50 लाख रुपये देने का आदेश दिया गया, जो वो नहीं कर पाए।
इसके साथ ही कोर्ट ने अरमान को आज (आदेश की दिनांक) से 6 महीने के अंदर टाटा मेमोरियल सेंटर के चिल्ड्रन ट्रीटमेंट सेंटर और द नेशनल एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड में लागत के तौर पर 1 लाख रुपये की राशि जमा करने का भी निर्देश दिया। फिर अरमान जेल से बाहर आ गए। अब चूंकि नीरू को अभी तक 50 लाख रुपये नहीं मिल पाए हैं, ऐसे में उन्होंने दोबारा अदालत का दरवाजा खटखटाया है। अब इस मामले पर मंगलवार को जस्टिस एनडब्ल्यू साम्ब्रे और आरएन लड्ढा ने कहा, ‘या तो वह पैसों का भुगतान करें, या फिर हम आदेश वापस ले लें।’ गौरतलब है कि नीरू के मामले के अतिरिक्त भी अरमान जेल जा चुके हैं। बता दें कि अरमान ने कुछ फिल्मों में काम किया है तथा इसके अतिरिक्त वो बिग बॉस 7 में दिखाई दे चुके हैं।