मणिपुर में जबरन वसूली मामले में NIA ने तीन के खिलाफ आरोप पत्र किया दायर

नई दिल्ली, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने बुधवार को मणिपुर में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के सदस्यों द्वारा जबरन वसूली के एक मामले में म्यांमार के एक नागरिक सहित 3 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।

NIA स्पेशल कोर्ट, इंफाल में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के तीन कैडरों, PRA (पीपुल्स रिवोल्यूशनरी आर्मी), KCP (कांगलेइपक कम्युनिस्ट पार्टी), PREPAK (पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलेइपाक) और UNLF (यूनाइटेड) सहित अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था।

भारतीय दंड संहिता (IPC) और गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपित आरोपियों की पहचान म्यांमार के दीपक शर्मा उर्फ खिनमौंग (38), मणिपुर के सूरज जसीवाल (33) और शेखोम ब्रूस मीतेई (38) के रूप में की गई है। दीपक शर्मा पर विदेशी अधिनियम, 1946 के तहत अतिरिक्त आरोप लगाए गए हैं।

NIA के एक प्रवक्ता ने कहा कि आरोपी इन आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के इरादे से धन जुटा रहा था।

प्रवक्ता ने कहा कि अब तक की जांच से पता चला है कि प्रतिबंधित संगठनों के कैडर अपने संगठनों के लिए धन जुटाने के लिए इंफाल और घाटी इलाकों में लोगों को जबरन वसूली के लिए कॉल कर रहे थे। इन कैडरों ने पीड़ितों के साथ अपने सहयोगियों के बैंक खाते का विवरण साझा किया और उन्हें जबरन वसूली की रकम उसी में जमा करने का निर्देश दिया।

संघीय एजेंसी ने 9 मार्च 2022 को मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया था।

मणिपुर में हिंसा में 4 जुलाई तक 142 लोगों की जान चली गई है, राज्य सरकार ने सोमवार को एक अद्यतन स्थिति रिपोर्ट दायर करके सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया, जिसमें खुलासा हुआ कि घाटी के जिलों में अधिकांश मौतें हुईं क्योंकि राज्य अभी भी जातीय तनाव से जूझ रहा है।

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